ढाई साल पहले अग्निवीर भर्ती में हुआ था उपद्रव, 69 आरोपियों पर दोष साबित, अब 12 लाख की होगी वसूली
- उत्तर प्रदेश लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली दावा न्यायाधिकरण मेरठ मंडल ने अलीगढ़ जिले के टप्पल थाना क्षेत्र में करीब ढाई साल पूर्व अग्निवीर भर्ती के विरोध में हुए उपद्रव के मामले में 69 आरोपियों को दोषी माना है।
उत्तर प्रदेश लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली दावा न्यायाधिकरण मेरठ मंडल ने अलीगढ़ जिले के टप्पल थाना क्षेत्र में करीब ढाई साल पूर्व अग्निवीर भर्ती के विरोध में हुए उपद्रव के मामले में 69 आरोपियों को दोषी माना है। प्रति आरोपी 16 हजार 969 रुपये के हिसाब से कुल 12 लाख चार हजार 831 रुपये की क्षतिपूर्ति वसूली का आदेश दिया गया है।
सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली दावा न्यायाधिकरण मेरठ मंडल के पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष डा.अशोक कुमार सिंह ने सदस्य अपर आयुक्त गरिमा सिंह, क्लेम कमिश्नर आलोक पांडेय की उपस्थिति में उक्त आदेश सुनाया। टप्पल थाना क्षेत्र में 17 जून 2022 को वादी मुकदमा जितेन्द्र सिंह उपनिरीक्षक चौकी प्रभारी जट्टारी ने सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कराया था। इस मामले में 66 ज्ञात और 400-450 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था।
आरोपियों द्वारा अग्निवीर भर्ती के विरोध में उपद्रव कर 12 वाहनों, बस, निजी वाहनों और पुलिस चौकी जट्टारी में क्षति पहुंचाई गई थी, जिसका स्थल इंटरचेंज से चौकी जट्टारी टप्पल कट, टप्पल यमुना एक्सप्रेस-वे, अलीगढ़ पलवल रोड तथा चौकी जट्टारी रहा था। आरोपियों द्वारा तोड़फोड़ कर आगजनी की गई थी। आवेदक निरीक्षक जगदत्त सिंह द्वारा क्षति वसूली के लिए दावा, दावा न्यायाधिकरण में दाखिल किया था। न्यायाधिकरण द्वारा 69 आरोपियों से क्षतिपूर्ति वसूली का मामला साबित होना पाया गया। सभी 69 आरोपियों से प्रति आरोपी 16 हजार 969 रुपये के हिसाब से कुल 12 लाख चार हजार 831 की क्षति वसूली का आदेश जारी किया है, जो राजस्व की भांति वसूला जाएगा। अग्निवीर भर्ती के विरोध में क्षतिपूर्ति वसूली का यह पहला आदेश है।
दो साल तक चला क्षति वसूली का मामला
टप्पल थाना क्षेत्र का यह मामला उ.प्र. लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली दावा न्यायाधिकरण मेरठ मंडल में राज्य सरकार बनाम विनीत आदि दावा संख्या-23/2022 (मु.अ.सं.-227/2022) करीब दो साल तक चला। दो साल तक सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधिकरण ने थाना-टप्पल, जिला अलीगढ़ के मामले में आरोपियों से क्षतिपूर्ति वसूली के लिए आदेश दिया है।