मुस्लिम छात्र को बच्चों से थप्पड़ लगवाने वाली टीचर का सरेंडर, हाईकोर्ट से मिला था झटका
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में क्लास में ही मुस्लिम छात्र को दूसरे बच्चों से थप्पड़ लगवाने और सांप्रदायिक टिप्पणी करने वाली टीचर तृप्ति त्यागी ने विशेष पोक्सो अदालत में सरेंडर कर दिया। टीचर को अदालत ने नियमित जमानत भी दे दी है।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में क्लास में ही मुस्लिम छात्र को दूसरे बच्चों से थप्पड़ लगवाने और सांप्रदायिक टिप्पणी करने वाली टीचर तृप्ति त्यागी ने विशेष पोक्सो अदालत में सरेंडर कर दिया। टीचर को अदालत ने नियमित जमानत भी दे दी है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीचर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी और निचली अदालत में दो हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया था।
अपर जिला न्यायाधीश (पोक्सो) अलका भारती ने टीचर तृप्ति त्यागी को नियमित जमानत का आदेश देते हुए 25,000 रुपये की दो जमानतें देने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए सात दिसंबर की तारीख तय की। टीचर के वकील कपिल अहलावत ने शुक्रवार को पीटीआई भाषा को बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर टीचर ने विशेष पोक्सो अदालत में आत्मसमर्पण किया और मामले में नियमित जमानत की अपील की।
इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 23 नवंबर को तृप्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें मामले में दो सप्ताह के भीतर संबंधित अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पुलिस ने पिछले साल अदालत में तृप्ति त्यागी के खिलाफ भादस की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक आस्था का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) और किशोर न्याय अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर किया था।
यह घटना 23 अगस्त, 2023 को एक वीडियो सामने आने के बाद चर्चा में आया था। इसमें मुजफ्फरनगर जिले के मंसूरपुर थाने के तहत खुब्बापुर गांव के स्कूल में टीचर एक मुस्लिम लड़के को क्लास के दूसरे छात्रों से थप्पड़ लगवा रही थी। इसके साथ ही सांप्रदायिक टिप्पणी भी कर रही थीं। घटना के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल को नोटिस दिया था। लड़के के परिवार की शिकायत पर टीचर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।