Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Tantrik took minor Dehradun raped her room court sentenced him to 10 years imprisonment

नाबालिग को देहरादून भगा ले गया तांत्रिक, कमरे में बंद कर की घिनौनी हरकत, सात साल बाद 10 साल की सजा

  • मुरादाबाद की कोर्ट ने एक तांत्रिक को 10 साल की सजा सुनाई है। तांत्रिक सात साल पहले एक किशोरी को बहला फुसलाकर बिजनौर से आधी रात को अपने साथ भगा ले गया था। तांत्रिक देहरादून के डोईवाला का रहने वाला है।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मुरादाबादFri, 22 Nov 2024 03:34 PM
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यूपी के मुरादाबाद की कोर्ट ने एक तांत्रिक को 10 साल की सजा सुनाई है। तांत्रिक सात साल पहले एक किशोरी को बहला फुसलाकर बिजनौर से आधी रात को अपने साथ भगा ले गया था। तांत्रिक देहरादून के डोईवाला का रहने वाला है। किशोरी को भी तांत्रिक वहीं ले गया। तांत्रिक ने यहां पर किशोरी को कमरे में बंद कर दिया और नशीली वस्तु खिलाकर उसके साथ रेप किया। इसकी खबर जब किशोरी के पिता को लगी तो उन्होंने थाने में केस दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने तांत्रिक को किसी तरह से गिरफ्तार कर लिया। सात साल बाद अब मुरादाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी तांत्रिक को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और दस हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया है।

मुरादाबाद जिले के डिलारी की रहने वाली पीड़िता बिजनौर में अपनी नंदसाल गई थी। पीड़िता के पिता ने डिलारी थाने में दिसंबर,17 को तहरीर दी। कहा गया कि देहरादून के डोईवाला के गांव दूधली का चिंतामणि तांत्रिक विद्या का काम करता है। 24 दिसंबर,17 की रात को आरोपी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। किशोरी को तलाश किया गया पर वह नहीं मिली। इस पर परिजन ने चिंतामणि को फोन किया। पता चला कि लड़की उसके पास है। आरोप है कि चिंतामणि ने पुलिस कार्रवाई करने को कहा तो तांत्रिक ने क्रिया से पूरे परिवार को नष्ट करने की धमकी दे दी। इस पर पुलिस ने 27 दिसंबर को देहरादून से किशोरी को तांत्रिक के पास से बरामद कर लिया।

पीड़िता ने बयान में कहा कि चिंतामणि ने उसके खाने में नशीला पदार्थ मिलाया। इसके बाद उससे दुष्कर्म किया। शादी का झांसा देते हुए अपने साथ ले गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट- प्रथम मोहम्मद फिरोज की अदालत में हुई। एडीजीसी अशोक यादव ने बताया कि पीड़िता ने सारी घटना अदालत में बयां की। कोर्ट में पीड़िता, परिजन और डॉक्टर के बयान और रिपोर्ट पर तांत्रिक को दोषी करार दिया गया। अदालत ने उसे दस साल की सजा और दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

पीड़िता के बयान के बाद दुष्कर्म का केस दर्ज

बिजनौर में तंत्र मंत्र करने वाला युवक बेटी को बहला फुसलकार ले गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा कायम कर लिया। अपह्त की बरामदगी के बाद पुलिस ने पीड़िता के बयान कराए। पीड़िता ने तांत्रिक बाबा के द्वारा नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का बयान दिया। एडीजीसी का कहना है कि बयान के बाद दुष्कर्म की धारा जुड़ी।

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