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रिटायर एक्सईएन के मामले में निर्णय लें या हाजिर हों, प्रमुख सचिव नगर विकास को हाई कोर्ट का निर्देश

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात को नगर निगम कानपुर में अधिशासी अभियंता (विद्युत यांत्रिक) के पद से सेवानिवृत्त हरि गोविंद प्रसाद के पद संबंधी मामले में निर्देश दिए हैं।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, प्रयागराज, विधि संवाददाताThu, 7 Nov 2024 11:01 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात को नगर निगम कानपुर में अधिशासी अभियंता (विद्युत यांत्रिक) के पद से सेवानिवृत्त हरि गोविंद प्रसाद के पद संबंधी लाभ सेलेक्शन ग्रेड, एसीपी आदि के प्रत्यावेदन को निस्तारित करने के आदेश का अनुपालन करने या अगली सुनवाई पर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने हरि गोविंद प्रसाद की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता रामकुमार सिन्हा को सुनकर दिया है।

याची नगर निगम कानपुर में अधिशासी अभियंता (विद्युत यांत्रिक) के पद से सेवानिवृत्त हुआ है। याची को सेलेक्शन ग्रेड, प्रोन्नित वेतनमान और तीनों एसीपी के लाभ नहीं दिए गए थे। इसके लिए याची ने याचिका की हाईकोर्ट ने पद संबंधी लाभ सेलेक्शन ग्रेड, एसीपी आदि के संदर्भ में याची के प्रत्यावेदन को एक माह में निस्तारित करने का आदेश दिया। इस आदेश का अनुपालन प्रमुख सचिव नगर विकास ने नहीं किया तो याची ने यह अवमानना याचिका दाखिल की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने विपक्षी को दो दिसंबर तक रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने या व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश निर्देश दिया है।

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