हत्यारोपी की रिहाई का कोर्ट ने दिया आदेश

सुलतानपुर में धम्मौर थाना क्षेत्र के बहरौली निवासी दिलीप तिवारी को सेशन जज ने जमानत दी। अधिवक्ता ने कहा कि पुलिस ने दिलीप का नाम अन्य आरोपियों के बयानों के आधार पर जोड़ा, जबकि उसकी कोई भूमिका नहीं थी।...

Newswrap हिन्दुस्तान, सुल्तानपुरTue, 19 Nov 2024 10:54 PM
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सुलतानपुर। धम्मौर थाना क्षेत्र के बहरौली निवासी हत्यारोपी दिलीप तिवारी को सेशन जज लक्ष्मीकांत शुक्ला ने जमानत दी है। अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने अर्जी पेश कर कहा कि मामले में अन्य आरोपियों के बयान के आधार पर दिलीप का नाम पुलिस ने घटना में शामिल किया है जबकि उसकी कोई भूमिका नहीं है। कोर्ट ने साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोपी को जमानत दी है। बीते पांच अक्टूबर को अनुज वर्मा की हत्या के मामले में दिलीप को जेल भेजा गया था।

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