सुलतानपुर: हमले के आरोपी की रिहाई का आदेश
सुलतानपुर: हमले के आरोपी की रिहाई का आदेशसुलतानपुर: हमले के आरोपी की रिहाई का आदेशसुलतानपुर: हमले के आरोपी की रिहाई का आदेश
Newswrap हिन्दुस्तान, सुल्तानपुरFri, 22 Nov 2024 04:55 PM
Share
सुलतानपुर। कुड़वार थाना क्षेत्र के भण्डरा में दो लोगों पर लाठी डंडा और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर घायल करने के आरोपी को जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ल ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। आरोपी अनिल सिंह के वकील सन्तोष पाण्डेय ने अर्जी पेश कर मुकदमे को पेशबंदी में दर्ज कराने की बात कही। साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को जमानत दी है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।