साक्ष्य के अभाव में दो हमलावर कोर्ट से बरी
Sultanpur News - सुलतानपुर, संवाददाता पीपरपुर थाना क्षेत्र के औझी में छह साल पूर्व बलवा
सुलतानपुर, संवाददाता पीपरपुर थाना क्षेत्र के औझी में छह साल पूर्व बलवा और जानलेवा हमला करने के दो आरोपियों को न्यायाधीश एकता वर्मा ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
बचाव पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा ने बताया कि विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साक्षी आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत नहीं दे सके। कोर्ट ने दोनों को साक्ष्य के अभाव में निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया है। औझी निवासी वेद प्रकाश को 14 फरवरी 2019 को गोली मारकर घायल करने तथा बलवा करने के आरोप में पत्नी रीना पाण्डेय ने तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में आरोपी महादेव के साथ हनुमान प्रसाद दुबे भी प्रकाश में आया जिस पर चार्जशीट दाखिल हुई। जबकि नामजद दो आरोपियों का नाम पुलिस ने निकाल दिया था।
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