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Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़सुल्तानपुरPOCSO Court Dismisses Petition Against Police Clean Chit in 7-Year-Old Gangrape Case

सुलतानपुर:पुलिस रिपोर्ट रद्द करने की अर्जी कोर्ट से खारिज

सात साल पुराने कथित गैंगरेप के मामले में पुलिस की क्लीन चिट को रद्द करने की अर्जी पॉक्सो कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने गवाहों के बयान और पुरानी मुकदमेबाजी के आधार पर क्लीन चिट को सही माना और पीड़िता...

Newswrap हिन्दुस्तान, सुल्तानपुरFri, 23 Aug 2024 11:59 AM
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सुलतानपुर, संवाददाता। कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में सात साल पूर्व हुए कथित गैंगरेप का एक केस में पुलिस की क्लीन चिट रद्द करने की अर्जी पॉक्सो कोर्ट जज नीरज श्रीवास्तव ने खारिज कर दी है।आरोपियों के वकील सवितोष पांडेय ने कोर्ट में तर्क पेश कर कहा कि कथित पीड़िता और मुख्य आरोपी अवधेश पांडेय परिवार के बीच काफी समय से संपत्ति विवाद चला आ रहा है। इसमें दीवानी, फौजदारी और राजस्व के कई मुकदमे विचाराधीन हैं। इसी में दबाव बनाने को कथित पीड़िता ने निरालानगर में आठ जनवरी 2017 की घटना दिखाते हुए कोर्ट के जरिए पांच अक्टूबर 2023 को मुकदमा दर्ज कराया। विवेचक ने गवाहों के बयान और पुरानी मुकदमेबाजी के आधार पर घटना को मनगढ़ंत और फर्जी मानते हुए मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी। पीड़िता ने प्रोटेस्ट याचिका दायर कर इसे चुनौती दी थी। कोर्ट ने आरोपी अवधेश पांडेय, बृजेश पांडेय, पंकज उपाध्याय, जय बहादुर पांडेय और शोभित सोनी को क्लीन चिट देने वाली पुलिस रिपोर्ट को सही मानते हुए कथित पीड़िता की प्रोटेस्ट याचिका खारिज कर दी है।

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