रिटायर्ड रोडवेजकर्मी के हत्यारोपी का आत्मसमर्पण, जेल
सुलतानपुर में रिटायर्ड रोडवेज कर्मी की हत्या के आरोपी अंकित मिश्रा ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले में अन्य आरोपी पहले से जेल में हैं। मृतक के परिजनों ने...
सुलतानपुर, संवाददाता रिटायर्ड रोडवेज कर्मी की आठ दिन पूर्व हुई हत्या में फरार आरोपी अंकित मिश्रा ने सोमवार को पुलिस को चकमा देकर अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा के जरिए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के विरोध के कारण शाम चार बजे तक चली माथापच्ची के बाद प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट पोमेला श्रीवास्तव ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
अधिवक्ता ने बताया कि अंकित मिश्रा ने न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की अर्जी दी थी। जिस पर गोसाईगंज थाने की पुलिस ने आरोपी के मुकदमे में वांछित होने की रिपोर्ट दी थी। सोमवार को आरोपी के आत्मसमर्पण करने की भनक पुलिस को लगी तो वह एसओजी टीम के साथ अदालत पहुंच गई और रिमांड पर विरोध जताया। आरोपी की ओर से हलफनामा दाखिल कर इनकाउंटर की आशंका जताई गई। पुलिस की कार्यशैली से नाराज अधिवक्ता बार अध्यक्ष रणजीत सिंह त्रिशुंडी और अरविंद सिंह राजा की अगुवाई में जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ला से मौखिक शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। वकीलों ने पुलिस की कार्यशैली को न्यायालय और पुलिस रेगुलेशन एक्ट के खिलाफ बताया। शाम चार बजे प्रभारी मजिस्ट्रेट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया। आरोपी कैलाश नाथ मिश्र, बद्री प्रसाद मिश्र और आदित्य मिश्र पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। मृतक के बेटे ने रिटायर्ड सैनिक कैलाशनाथ मिश्र कैलाश नाथ मिश्र, उसके पुत्र आदित्य, बद्री प्रसाद मिश्र और उसके पुत्र अंकित समेत कुछ अज्ञात व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज कराया था।
ये है चर्चित मामला
गोसाईगंज थाने के नरायनपुर सहाई पांडेय का पुरवा निवासी सुरेंद्र प्रताप पाण्डेय का पड़ोसी कैलाश नाथ मिश्र से घर के बगल स्थित भूखंड पर स्वामित्व को लेकर लंबे समय से विवाद है। जिसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। इसी मामले को लेकर दोनों में कई बार मारपीट भी हुई थी। पुलिस ने दोनों को छह माह के लिए पाबंद भी किया था। इसी दौरान बीते 17 नवंबर की शाम सुरेंद्र पाण्डेय की गांव के करीब उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वे सुदनापुर बाजार से सब्जी लेकर साइकिल से घर लौट रहे थे। मृतक के बेटे अभिषेक कुमार पांडेय ने कैलाश नाथ मिश्र, उसके पुत्र आदित्य, बद्री प्रसाद मिश्र और उसके पुत्र अंकित मिश्र के अलावा तीन- चार अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया।
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