लापरवाही में रामगंज थानाध्यक्ष कोर्ट में तलब
सुलतानपुर, संवाददाता अदालती कार्रवाई में लापरवाही पर रामगंज थानाध्यक्ष को न्यायिक
सुलतानपुर, संवाददाता अदालती कार्रवाई में लापरवाही पर रामगंज थानाध्यक्ष को न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश चन्द्र गौतम ने रिपोर्ट के साथ व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया है।
अधिवक्ता अब्बास अहमद खान ने बताया कि एक ट्रक के खलासी को टक्कर मारने के आरोपी ड्राइवर संजय कुमार ने कोर्ट में आत्मसमर्पण की अर्जी दी है। जिस पर छह तारीख बीतने के बावजूद रामगंज पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट नहीं भेजी। लापरवाही को संज्ञान में लेते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रामगंज थानाध्यक्ष को रिपोर्ट के साथ व्यक्तिगत रूप से तलब कर लिया है। बीते 16 अगस्त को मुंशीगंज थाना क्षेत्र के परितोष मानिक निवासी शत्रुघ्न शर्मा ने भाई रामचन्द्र शर्मा को टायर बदलते समय त्रिसुंडी के पास दूसरे वाहन से टक्कर मारने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। टक्कर मारने वाले वाहन के ड्राइवर ने कोर्ट में बीते 30 अगस्त को आत्मसमर्पण की अर्जी दी है जिस पर छह पेशियां बीतने के बाद भी थानाध्यक्ष ने रिपोर्ट नहीं दी। अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।
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