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सुलतानपुर: दहेज हत्या में दोषी पति को सात साल की सजा

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Newswrap हिन्दुस्तान, सुल्तानपुरWed, 15 Jan 2025 11:14 PM
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सुलतानपुर। अखंड नगर थाना क्षेत्र के टिकरी गांव में छह साल पूर्व दहेज के लिए पत्नी की हत्या कर देने के मामले में पति अशोक कुमार निषाद को न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने सात साल की जेल और 7000 रूपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। सरकारी वकील दान बहादुर वर्मा ने बताया कि दोस्तपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर वैश्य निवासी दूधनाथ की पुत्री सोना देवी का विवाह अशोक कुमार के साथ हुआ था। दहेज की मांग कर वह बराबर सोना देवी का उत्पीड़न करता रहा और 26 सितंबर 2019 को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

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