Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़सुल्तानपुरHusband convicted for murdering wife by strangling her in car on Purvanchal Expressway

सुलतानपुर: पत्नी के हत्यारे को 12 को कोर्ट से सजा होगी

पति ने पत्नी को कार में गला दबाकर हत्या करने के आरोप में दोषी करार, 12 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी।

Newswrap हिन्दुस्तान, सुल्तानपुरWed, 7 Aug 2024 12:43 PM
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सुलतानपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कार में पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के आरोपी पति को जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने दोषी करार दिया है। उसे 12 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। रायबरेली जिले के मिल एरिया थाने के मलिकपुर पटेल नगर निवासी उमाशंकर गुप्ता की पुत्री मोनिका गुप्ता की शादी 2008 में उन्नाव जिले के शफीपुर थाने के परिया मरौदा गांव निवासी राहुल मिश्र के साथ हुई थी। राहुल लखनऊ के पारा, मानक नगर में रहता था। आरोप था कि राहुल आए दिन पत्नी को मारता-पीटता था। 13 अगस्त 2023 को राहुल कार से पत्नी व बच्चों को लेकर लखनऊ से रायबरेली के लिए निकला था, लेकिन वह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ओर चला गया, मुजेश टोल प्लाजा कूरेभार के पास राहुल ने पत्नी मोनिका की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतका के पिता उमाशंकर ने दामाद राहुल मिश्र के खिलाफ कूरेभार थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने बुधवार को उसे दोषी मानते हुए जेल भेज दिया, जहां से तलब कर सोमवार को सजा सुनाई जाएगी।

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