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Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़सुल्तानपुरHusband Convicted for Burning Wife to Death in Sultanpur Acquitted Couple Lacks Evidence

पत्नी के हत्यारे को कोर्ट ने दोषी ठहराया

सुलतानपुर में पति ओमप्रकाश को पत्नी सुनीता देवी की हत्या का दोषी ठहराया गया। सत्र न्यायाधीश ने उसे जेल भेज दिया है। हत्या की वजह पति का अवैध संबंध बताया गया। साजिश में शामिल नीरजा और राकेश को सबूत के...

Newswrap हिन्दुस्तान, सुल्तानपुरWed, 18 Sep 2024 06:02 PM
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सुलतानपुर। पत्नी की जलाकर हत्या करने के आरोपी पति ओमप्रकाश को सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पाण्डेय ने दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया। सजा पर 23 सितंबर को सुनवाई होगी। अदालत ने साजिश रचने के आरोपी दंपत्ति नीरजा सोनी और राकेश सोनी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। नीरजा के वकील संतोष पाण्डेय ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के निराला नगर -करौंदिया निवासी ओमप्रकाश की पत्नी सुनीता देवी को 13 जुलाई वर्ष 2020 रात जलाने की बात सामने आई थी। अगले दिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। मृतका के मृत्यु पूर्व बयान के मुताबिक ओमप्रकाश का इलाके की ही रहने वाली एक महिला से अवैध सम्बंध था। इसी कारण ओमप्रकाश ने सुनीता की जलाकर हत्या की। साजिश रचने के आरोपी नीरजा और राकेश साक्ष्य के अभाव में कोर्ट से बरी हो गए।

इनसेट:

हत्या के पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा

सुलतानपुर। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के अहिमाने में रेलवे लाइन के बगल हत्या कर शव फेंकने के जुर्म में पांच दोषियों को सेशन जज जेपी पांडेय ने उम्रकैद और कुल तीन लाख रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषी पवन कुमार दुर्गापुर डिहवा पीपरपुर थाने का निवासी है। दोषी रामसागर, दिनेश, कुलदीप और संतोष कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के बैजापुर के निवासी हैं। दो मई 2004 को अहिमाने में एक लाश मिली थी जिसकी सूचना प्रधान रामराज वर्मा ने पुलिस को दी थी। जांच पड़ताल में शव बैजापुर निवासी पंकज चौबे का पाया गया।

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