पूर्व थानाध्यक्ष नीशू तोमर को कोर्ट से राहत
सुलतानपुर, संवाददाता पूर्व थानाध्यक्ष नीशू तोमर को कोर्ट से राहतपूर्व थानाध्यक्ष नीशू तोमर को कोर्ट से राहतपूर्व थानाध्यक्ष नीशू तोमर को कोर्ट से राहत
सुलतानपुर, संवाददाता हलियापुर के पूर्व थानाध्यक्ष नीशू तोमर को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर उसे निचली अदालत में हाजिर होने और जमानतनमा दाखिल करने पर रिहाई का आदेश दिया है।
महिला आरक्षी से दुराचार करने के आरोपी पूर्व थानाध्यक्ष पर बीते दिनों दुराचार तथा अन्य आरोपों में वारंट जारी कर सीजेएम कोर्ट ने तलब किया था। दो साल से फरार नीशू तोमर को हाजिर करने के लिए कोर्ट ने आईजी पुलिस को जरिए संबंधित एसपी वारंट का तामीला कराने का निर्देश दिया था। जिस पर नीशू तोमर ने हाईकोर्ट की शरण लेकर अग्रिम जमानत की मांग की। अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने पूर्व एसओ की अर्जी मंजूर कर उनको निचली अदालत में हाजिर होने तथा 50 हजार की जमानतें और मुचलका दाखिल करने पर रिहाई का आदेश दिया है। पीड़िता के वकील संतोष पाण्डेय ने कहा कि आदेश की कॉपी मिलने के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। साल 2021 में हलियापुर थाने में तैनात रही एक महिला आरक्षी ने तत्कालीन थानाध्यक्ष नीशू तोमर पर उत्पीड़न, अश्लील वीडियो बनाने, धमकी देकर कई बार दुराचार करने, मारपीट, धन हड़पने और गबन के आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।