राहुल गांधी के मानहानि केस में सुनवाई फिर टली
सुलतानपुर में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के अवकाश पर होने के कारण 31 अक्टूबर तक टल गई। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 2018 में यह मामला दर्ज कराया था, जिसमें...
सुलतानपुर। रायबरेली के सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मानहानि मामले में गुरुवार को विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के अवकाश पर होने के चलते सुनवाई 31 अक्टूबर के लिए टल गई। परिवादी के अधिवक्ता सन्तोष पाण्डेय ने बताया कि विशेष कोर्ट में विचाराधीन केस में परिवादी की जिरह गुरुवार को होनी थी। कोतवाली देहात थाना के हनुमानगंज निवासी व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का वाद कोर्ट में दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, इससे मैं आहत हुआ। कोर्ट में पांच साल तक राहुल गांधी की तलबी के लिए लंबी प्रक्रिया चली। समन के बाद राहुल गांधी ने बीती 20 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर किया था। विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार की दो जमानतें और निजी मुचलके पर जमानत दी थी। बाद में राहुल गांधी बीती 26 जुलाई को कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया। विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने के कारण गुरुवार को सुनवाई 31 अक्टूबर के लिए टल गई।
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