Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़सुल्तानपुरFour Sentenced to Four Years for Murder of Mother and Son in Sultanpur

सुलतानपुर-हमले के चार दोषियों को चार साल की जेल

सुलतानपुर में संग्रामपुर थाना के अम्मरपुर में आठ साल पहले मां- बेटे को धारदार हथियार से मारने के चार आरोपियों को न्यायाधीश एकता वर्मा ने चार साल की सजा सुनाई है। आरोपियों में रामबली, रामू, रेनू, और...

Newswrap हिन्दुस्तान, सुल्तानपुरFri, 22 Nov 2024 06:30 PM
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सुलतानपुर। संग्रामपुर थाना के अम्मरपुर में आठ साल पूर्व मां- बेटे को धारदार हथियार से मारकर घायल करने के चार आरोपियों को न्यायाधीश एकता वर्मा ने चार साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया है।सरकारी वकील संजय सिंह ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी गुजराती पत्नी रामबली, उसके पुत्र रामू, पुत्रियों रेनू व रूबी को दोषसिद्ध किया है। प्रत्येक दोषी को चार साल के कारावास और चार हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। 17 मार्च 2016 को खेत की मेड़ काटने के विवाद में घटना हुई थी। जिसमें लाठी डंडा व कुल्हाड़ी से सीता देवी पत्नी राम नरेश और उसके पुत्र रवि को घायल करने का मुकदमा आरोपियों पर दर्ज कराया गया था।

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