मासूम की हत्यारोपी महिला की याचिका निरस्त
Sultanpur News - सुलतानपुर में एक महिला आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है, जो 11 वर्षीय उसामा के अपहरण और हत्या के मामले में शामिल थी। न्यायाधीश ने आरोपी की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। 24 नवंबर को अपहरण के बाद...
सुलतानपुर, संवाददाता बालक का अपहरण कर हत्या कर देने के सनसनीखेज मामले में जेल भेजी गई महिला आरोपी की जमानत अर्जी सेशन जज लक्ष्मीकांत शुक्ला ने खारिज कर दी है।
पीड़ित पक्ष के वकील अरविन्द सिंह राजा ने बताया कि 28 नवंबर को जेल भेजे गए हत्याकांड के आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी कोर्ट ने बढ़ा दी है, साथ ही रिजवाना की जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई है। कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित शहर के गांधीनगर सिराज प्रिंटर्स गली राहुल चौराहा मोहल्ले के निवासी मो. शकील के 11 वर्षीय पुत्र उसामा का अपहरण कर 24 नवंबर को आरोपी ने उसके पिता से फोन पर रंगदारी मांगी थी। मांग पूरी नहीं होने पर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। 25 नवंबर को बच्चे की लाश उसके ही घर के सामने स्थित मकान में बेड के नीचे से बरामद हुई। पुलिस ने मुख्य आरोपी आसिफ उर्फ सोनू पुत्र ताज मोहम्मद, उसके पिता ताज मोहम्मद उर्फ बब्बू पुत्र अब्दुल गफ्फार, बहन शबनम पुत्री ताज मोहम्मद, चाचा मो. सलीम पुत्र अब्दुल गफ्फार और चाची रिजवाना पत्नी मो.सलीम निवासीगण गांधीनगर को जेल भेजा था।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।