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सुलतानपुर: साक्ष्य के अभाव में आरोपी कोर्ट से बरी

Sultanpur News - सुलतानपुर में एफटीसी कोर्ट ने दुराचार के मामले में आरोपी अरब अली को बरी कर दिया है। जज जलाल मोहम्मद अकबर ने बताया कि अभियोजन पक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। पीड़िता ने 7 मई 2018 को आरोपी...

Newswrap हिन्दुस्तान, सुल्तानपुरFri, 4 April 2025 06:59 PM
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सुलतानपुर: साक्ष्य के अभाव में आरोपी कोर्ट से बरी

सुलतानपुर। एफटीसी कोर्ट के जज जलाल मोहम्मद अकबर ने लंभुआ थाना क्षेत्र के एक गांव की विवाहिता से दुराचार की घटना में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपी अरब अली को बरी कर दिया है। आरोपी के वकील अरविंद सिंह राजा ने बताया कि सात मई 2018 की कथित घटना में पीड़िता ने घर में घुसकर हाथ पैर चारपाई से बांधकर दुराचार करने का मुकदमा अरब अली पर दर्ज कराया था। साक्ष्यों से अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा। न्यायालय के आदेश से अभियोजन पक्ष को झटका लगा है।

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