सुलतानपुर: दुराचार के दोषी को 10 साल जेल की सजा
सुलतानपुर के बल्दीराय थाना क्षेत्र में एक किशोरी का अपहरण और दुराचार करने वाले ट्यूटर हरीश तिवारी को पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी पर 35 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया।...
सुलतानपुर। बल्दीराय थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते साल किशोरी का अपहरण और दुराचार करने दोषी ट्यूटर हरीश तिवारी को पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने गुरुवार को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत दोषी पर 35 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है। आरोप था कि एक मई 2023 को बल्दीराय थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी का कोचिंग टीचर ने अपहरण कर दुराचार किया। पुलिस ने केस दर्ज कर पुलिस ने हरीश तिवारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे के दौरान आरोपी को जमानत नही मिल सकी। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने हरीश को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाकर जेल भेज दिया।
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