Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Students expelled for bringing non-veg in Amroha should get admission in other school within 2 weeks, High Court orders

नॉनवेज लाने पर निकाले गए छात्रों को 2 सप्ताह के भीतर दूसरे स्कूल में प्रवेश मिले, हाईकोर्ट का आदेश

यूपी में अमरोहा में टिफिन में नॉनवेज लाने पर स्कूल से निकाले गए छात्रों के दाखिले को लेकर हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि निकाले गए छात्रों को 2 सप्ताह के भीतर दूसरे स्कूल में प्रवेश मिले। डीएम यह सुनिश्चित करें।

Deep Pandey हिन्दुस्तान, प्रयागराज। एचटीThu, 19 Dec 2024 06:43 AM
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यूपी में अमरोहा में टिफिन में नॉनवेज लाने पर स्कूल से निकाले गए छात्रों को दूसरे स्कूलों में प्रवेश मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमरोहा जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि जिन नाबालिग छात्रों को उनके टिफिन में मांसाहारी भोजन ले जाने के कारण कथित तौर पर स्कूल से निकाल दिया गया था, उन्हें दो सप्ताह के भीतर दूसरे स्कूल में प्रवेश मिले और इस संबंध में अनुपालन का हलफनामा दाखिल करें।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने मंगलवार को तीन भाई-बहनों की मां सबरा द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिन्होंने स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके बच्चों को स्कूल से गलत तरीके से निकाला गया था।

याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि राज्य सरकार को स्कूल प्रिंसिपल सहित प्रतिवादियों के कृत्यों के कारण बच्चों की शैक्षणिक प्रगति के नुकसान के लिए मुआवजा देना चाहिए। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसका बेटा, जो सीबीएसई से संबद्ध स्कूल की कक्षा 3 में अपने दो भाई-बहनों के साथ पढ़ रहा था, को स्कूल के प्रिंसिपल ने कथित तौर पर मांसाहारी भोजन स्कूल में लाने के कारण सितंबर 2024 में निष्कासित कर दिया था।

क्या था पूरा मामला

अमरोहा में 5 सितंबर को एक कॉन्वेंट स्कूल में छात्र के टिफिन में नॉनवेज मिलने पर छात्रों का निकालने जाने का मामला सामने आया था। मामले में छात्र की मां ने भी कई तरह के आरोप लगाए थे। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। इसके बाद डीआईओएस ने जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की थी। प्रबंधन ने प्रधानाचार्य को जांच होने तक अवकाश पर भेज दिया। तीन सदस्यीय टीम की जांच के बाद डीआईओएस को रिपोर्ट दी। यह भी बात सामने आई कि तीन बच्चों की छह माह की फीस बकाया थी। बीच में दोनों पक्षों में समझौते के लिए बात चली। अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमरोहा जिधाधिकारी को निर्देश दिया कि छात्रों का दाखिला दूसरे स्कूल कराएं। इसके लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

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