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योगी सरकार का नया आदेश: जानिए लॉकडाउन में बाहर निकलने के लिए किसे नहीं होगी पास की जरूरत

याेगी सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड पर लगाए गए कर्फ्यू की अवधि बुधवार को दो और दिनों के लिए बढ़ाते हुए इसे 10 मई तक कर दिया है। इस बीच यूपी सरकार की ओर...

Amit Gupta लाइव हिन्दुस्तान टीम , लखनऊWed, 5 May 2021 02:50 PM
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याेगी सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड पर लगाए गए कर्फ्यू की अवधि बुधवार को दो और दिनों के लिए बढ़ाते हुए इसे 10 मई तक कर दिया है। इस बीच यूपी सरकार की ओर से एक और आदेश जारी किया गया है, जिसमें औद्योगिक गतिविधियों, मेडिकल या आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, आवश्यक वस्तुओं का परिवहन, ई-कामर्स ऑपरेशन्स, आपात चिकित्सा वाले व्यक्ति और दूरसंचार, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया सेवा से जुड़े लोगों को ई-पास लेने की जरूरत नहीं होगी। 

कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिंंछले शुक्रवार रात आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लगाया गया था। इसकी अवधि तीन मई को 48 घंटे के लिये बढ़ाते हुए छह मई सुबह सात बजे तक कर दी गयी थी। एक बार फिर कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाते हुए इसे सोमवार (10 मई) सुबह सात बजे तक कर दिया गया है।प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने यह फैसला प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के अपने प्रयासों के तहत लिया है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में आवश्यक और अनिवार्य सेवाएं जारी रहेंगी और टीकाकरण का काम जारी रहेगा।

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