राज्य कर्मचारियों के बाद पेंशनरों को योगी सरकार का होली गिफ्ट, DA में 4% बढ़ोतरी का आदेश जारी
यूपी में राज्य कर्मचारियों के बाद यूपी के पेंशनरों को भी सीएम योगी ने खुशखबरी दे दी है। DA में 4% बढ़ोतरी का आदेश शुक्रवार को जारी हो गया। अब पेंशनरों को भी महंगाई भत्ता चार फीसदी की दस से मिलेगा।
राज्य कर्मियों की महंगाई भत्ता में चार फीसदी वृद्धि के बाद प्रदेश सरकार ने पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई राहत में भी चार फीसदी वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। अब पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों को 50 फीसदी की दर से महंगाई राहत मिलेगी। इस वृद्धि का लाभ राज्य के करीब 12 लाख पेंशनरों को होगा। वित्त विभाग के विशेष सचिव नीलरतन कुमार ने गुरुवार को देर शाम इस आशय का आदेश जारी किया। महंगाई राहत की दर में वृद्धि का यह लाभ एक जनवरी 2024 से दी जाएगी।
हाईकोर्ट और स्थानीय निकायों के लिए अलग से जारी होगा आदेश
यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के सेवकों पर लागू नहीं होगा। इनके लिए संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में भी अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। यह आदेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के ऐसे पेंशनर जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन मिलती है, उन पर भी लागू होगा।
इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते में चार फीसदी वृद्धि पर सहमति दे दी थी। तीन दिन पहले कर्मचारियों के लिए आदेश जारी हो गया था। राज्य कर्मचारियों को भी अब 46 की बजाय 50 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। यह आदेश एक जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। इस वृद्धि का लाभ राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान में पदधारकों को मिलेगा।
जनवरी और फरवरी का एरियर पीएफ खाते में
महंगाई भत्ते का नकद भुगतान कर्मचारियों को मार्च महीने के वेतन (जो अप्रैल में मिलेगा) के साथ होने लगेगा। एक जनवरी से 29 फरवरी तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारियों, कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी जो कार्मिक पीएफ खाते के सदस्य नहीं हैं, उनके पीपीएफ खाते में धनराशि जमा की जाएगी अथवा एनएससी के रूप में दी जाएगी।
एनपीएस कार्मिकों का एरियर पीपीएफ व पेंशन खाते में
राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से आच्छादित अधिकारियों, कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की अवशेष धनराशि के 10 फीसदी के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर-एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा भी टियर एक खाते में 14 फीसदी धनराशि जमा की जाएगी। अवशेष 90 फीसदी धनराशि कार्मिक के पब्लिक प्राविडेंट फंड (पीपीएफ) में जमा की जाएगी अथवा एनएससी के रूप में दी जाएगी।
इन्हें पूरी धनराशि नकद दी जाएगी
जिन अधिकारियों, कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई है अथवा जो छह माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की पूरी धनराशि का भुगतान नकद किया जाएगा।