शिक्षकों के ट्रांसफर और समायोजन को लेकर योगी सरकार का नया आदेश जारी, जान लें क्या है?
यूपी के शिक्षकों के ट्रांसफर और समायोजन को लेकर योगी सरकार का नया आदेश जारी किया है। इस बार 31 मार्च 2024 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों के तबादले जा समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।
योगी सरकार ने शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्त: जनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत इस बार 31 मार्च 2024 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों के तबादले जा समायोजन की कार्यवाही की जायेगी। हालांकि सरकार के इस आदेश का अभी से विरोध भी शुरू हो गया है।
नये सत्र में अन्त:जनपदीय स्थानांतरण व समायोजन को लेकर जारी आदेश में पिछले वर्ष की भांति इस बार भी प्रत्येक जिले में वहां के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पांच सदस्यी समिति की अोर से निर्णय किये जाने के दिशा निर्देश जारी किये गये हैं साथ ही अधिक अध्यापक वाल स्कूलों से कम अध्यापक वाले स्कूलों में तबादले या समायोजन किये जाने तथा ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग में एवं नगरीय सेवा संवर्ग से नगरीय सेवा संवर्ग में की तबादले अथवा समायोजन किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने 31 मार्च 2024 के बजाय 31 जुलाई 2024 के छात्र संख्या के आधार पर ही समायोजन व तबादले की कार्यवाही किये जाने की मांग की है।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव विभागीय प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर कहा है कि शासन के आदेशानुसार शिक्षकों ने मेहनत करके गाँव-गांव कड़ी धूप में जाकर अभिभावकों से सम्पर्क कर विद्यालयों में बच्चों संख्या नए सत्र में बढ़ाया है जबकि विभाग ने नामांकन में बच्चों की उम्र में 4 माह का छूट देकर 31 मार्च 2024 तक 6 साल पूरा करने वाले बच्चों का नामांकन करने को निर्देश दिये हैं। ऐसे में विद्यालयों में 31 मार्च 2024 के बजाय इस वक़्त बड़ी संख्या में बच्चे नामांकित हैं, अगर शिक्षको का समायोजन 31 मार्च की संख्या पर होता है तो पुनः विद्यालयों की शिक्षक-छात्र अनुपात बुरी तरह गड़बड़ हो जाएगा। साथ ही बच्चों का मौलिक अधिकारों का हनन होगा। ऐसे में विद्यालयों में नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 के आधार पर ही समायोजन की कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत होगा।