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UP Weather: गर्म पछुआ हवाएं ढा रहीं सितम, यूपी के इस जिले में प्रशासन ने स्‍कूल-कोचिंग किए बंद

पूर्वी UP में गर्म हवाएं सितम ढा रही हैं। इसके कारण सूरज की तपिश और बढ़ गई है। दिन में सूरज दहक रहा है। लगातार नौंवें दिन सोमवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के करीब बना रहा।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुरMon, 17 June 2024 11:54 PM
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UP Weather:  पूर्वी यूपी में गर्म हवाएं सितम ढा रही हैं। इसके कारण सूरज की तपिश और बढ़ गई है। दिन में सूरज दहक रहा है। लगातार नौंवें दिन सोमवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के करीब बना रहा। सोमवार को अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 6.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। गर्म पछुआ हवाओं का सितम सोमवार को भी जारी रहा। करीब 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। गर्म पछुआ हवाओं का सितम निच वायुमंडल के साथ ऊपरी वायुमंडल में भी बना हुआ है। इसके कारण ऊपरी वायुमंडल में हवा में नमी कम हो गई है।

रात में भी बढ़ रही है गर्मी 

मौसम विभाग की माने तो मंगलवार और बुधवार को लू के हालत रहेंगे। दिन के साथ रात का तापमान चढ़ेगा। सोमवार को रात का न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विशेषज्ञ केसी पांडेय ने बताया कि अगले 48 घंटे बेहद गर्म होंगे। हवाओं का रुख बदल नहीं रहा है। इस वजह से पूर्वी यूपी में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। गुरुवार से बादल आएंगे।

22 तक बंद रहेंगे स्कूल, दोपहर में नहीं चलेंगे कोचिंग

गोरखपुर में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी के सितम को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा एक से इंटरमीडिएट तक के स्कूलों को 22 जून तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है।

उन्होंने अपने पत्र में कोचिंग संचालकों को भी दोपहर में कोचिंग बंद रखने के लिए निर्देशित किया है। डीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग का संचालन नहीं होगा। डीएम कृष्णा करुणेश ने भीषण गर्मी और मौसम विभाग के पूर्वानुमान का हवाला देते हुए निर्देश जारी किया है। 

उन्होंने कहा कि जिले में लू जारी रहने की आशंका है। इसको देखते हुए इंटर तक के सभी राजकीय, परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालयों का संचालन 22 जून तक बंद रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई विद्यालय या कोचिंग सेंटर इस आदेश का अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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