यूपी : शिक्षामित्रों को नहीं मिलेगा EPF का लाभ, सामूहिक बीमा की तैयारी
उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त शिक्षामित्रों व अनुदेशकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना व कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ नहीं मिलेगा। संविदाकर्मियों को मिलने वाले इस लाभ के हकदार इन दोनों...
उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त शिक्षामित्रों व अनुदेशकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना व कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ नहीं मिलेगा। संविदाकर्मियों को मिलने वाले इस लाभ के हकदार इन दोनों वर्गों के कर्मचारी नहीं होंगे क्योंकि इनकी संविदा 11 महीने की होती है। प्रदेश में 1.60 लाख शिक्षामित्र व 30 हजार अनुदेशक कार्यरत हैं। हालांकि विभाग इन्हें सामूहिक बीमा का लाभ देने जा रहा है।
जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षामित्र संगठन इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। पहले क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, लखनऊ ने सरकार को पत्र भेज कर कहा कि शिक्षामित्रों व अनुदेशकों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत दिए जा रहे संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। एक अप्रैल 2015 से भविष्य निधि के बकाए अंशदान का भुगतान किया जाए। इसके बाद शिक्षामित्र संगठनों ने राज्य कर्मचारी बीमा निगम से भी मांग की तो वहां से भी पत्र बेसिक शिक्षा विभाग को भेजा गया है कि 21 हजार तक के संविदाकर्मी इस योजना के तहत आते हैं। निगम ने भी विभाग को नोटिस देकर इस पर जवाब मांगा है।
सूत्रों के मुताबिक, न्यायालय एक फैसला विभाग के पक्ष में आया है। वहीं शिक्षामित्रों की नियुक्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से होती है और ये 11 महीने की संविदा पर रखे जाते हैं। मई के बाद इनकी संविदा एक जुलाई को नवीनीकृत की जाती है। लिहाजा ये संविदाकर्मियों की श्रेणी में नहीं आते हैं।
सामूहिक बीमा का मिलेगा लाभ
विभाग ने शिक्षामित्रों व अनुदेशकों को सामूहिक बीमा का लाभ देने का फैसला किया है। इसके लिए शासन ने एक कमेटी भी गठित की है जो नियम व शर्तों समेत एजेंसी का चयन करेगी लेकिन लॉकडाउन के चलते इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है।