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अतीक अहमद की सालों पहले कुर्क संपत्तियों पर लोगों का कब्जा, अब होगा प्रॉपर्टी का सत्यापन

माफिया अतीक अहमद की सालों पहले कुर्क संपत्तियों का सत्यापन शुरू किया जाएगा। अतीक की अब तक 300 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में कुर्क हो चुकी है। सिविल लाइंस में कुर्क संपत्ति पर कब्जे की कोशिश हुई।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान टीम, प्रयागराजTue, 11 June 2024 07:34 AM
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प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में वर्षों से कार्रवाई चल रही है। कई कुर्की इतने पहले हुई कि वर्तमान पुलिस को भी नहीं पता है कि उसकी स्थिति क्या है। कुछ दिन पहले जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास स्थित करोड़ों की प्रॉपर्टी को कुछ लोग कब्जा करने पहुंचे तो हो हल्ला हुआ। पता चला कि 2007 में अतीक अहमद की कुर्क जमीन पर अब कब्जे की कोशिश हो रही है। इसके बाद जिला प्रशासन ने इस प्रकरण में सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया। 

अतीक अहमद की अब तक 300 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी गैंगस्टर एक्ट में कुर्क हो चुकी है। इन कुर्क प्रॉपर्टी की सुरक्षा की जिम्मेदारी कमिश्नरेट लागू होने से पहले जिला प्रशासन की थी। कुर्क हुई संपत्ति को कब्जाने की बात सामने आने पर जांच शुरू हो गई। वर्षों पुरानी प्रॉपर्टी किस हाल में है, कहीं जिलाधिकारी का बोर्ड हटाकर कब्जा तो नहीं कर लिया है, इसकी जांच के लिए पुलिस ने एक टीम का गठन किया है।

डीसीपी नगर ने अतीक गैंग से जुड़ी तीन अरब की कुर्क प्रॉपर्टी का सत्यापन कराना शुरू कर दिया है। इस बात की जांच भी चल रही है कि कुर्की के दौरान लगा जिलाधिकारी का नोटिस बोर्ड बचा है या किसी ने उखाड़ फेंका है। अतीक गैंग के खिलाफ बसपा शासन में 2007-08 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की हुई थी। उस वक्त कुर्क हुई करोड़ों की संपत्तियों में ज्यादातर को अतीक ने सपा शासन में अपनी वैध कमाई की संपत्ति बताकर जिलाधिकारी कोर्ट से रिलीज करा लिया था।

इससे पूर्व 2003 में भी गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने अतीक की संपत्तियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। कुछ साल बाद जब पुलिस ने उसका सत्यापन किया तो पता चला कि झूंसी में कुर्क जमीन की प्लाटिंग करके बेच दी गई थी।

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