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यूपी: 50 साल से अधिक उम्र वाले अनफिट कर्मचारियों को जबरन रिटायर करेगी योगी सरकार, फैसला 31 जुलाई तक

यूपी में 50 साल से अधिक उम्र वालों के रिटायरमेंट पर विभागों को 31 जुलाई तक फैसला लेना ही होगा। स्‍क्रीनिंग कमेटी को फैसला लेकर 15 अगस्‍त तक कार्मिक विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी।

Ajay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊWed, 6 July 2022 06:10 AM
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यूपी के सरकारी विभागों में तैनात 50 साल से अधिक उम्र वाले अनफिट कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर 31 जुलाई तक फैसला करना अनिवार्य कर दिया गया है। स्क्रीनिंग कमेटी को फैसला करते हुए इसकी जानकारी 15 अगस्त तक कार्मिक विभाग को देनी होगी।

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने मंगलवार को विभागाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश दे दिया है। स्क्रीनिंग कमेटी 31 मार्च 2022 को 50 साल की आयु पूरी करने वालों के नामों पर विचार करेगी। यह आयु पूरी करने वाले किसी सरकारी सेवक के मामले में स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्ताव रखकर यदि उसे सेवा में बनाए रखने का फैसला एक बार कर लिया जाता है, तो स्क्रीनिंग कमेटी के सामने उसके नाम को फिर से रखने की जरूरत नहीं है।

नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष ऐसे कर्मी के मामलों में यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य आता है तो किसी भी समय उसे जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का फैसला किया जा सकेगा या फिर मामला अनुवर्ती स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखने का फैसला हो सकता है।

बेहतर प्रदर्शन वाले कर्मचारी समय पर होंगे रिटायर

बताया जा रहा है कि सरकार के इस आदेश से वे कर्मचारी बिल्‍कुल प्रभावित नहीं होंगे जो जिस पद पर हैं उसके लिए उपयोगी हैं। जिनका प्रदर्शन बेहतर है और जो अपने काम को पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। जिन कर्मचारियों पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं और जिस कर्मचारी पर कोई जांच न हो रही हो, ऐसे कर्मचारी समय पर ही रिटायर होंगे। किसी कर्मचारी को रिटायर करने से पहले स्‍क्रीनिंग कमेटी इन सभी पहलुओं पर गहनता से विचार करके निर्णय लेगी। 

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