कैबिनेट की तरह हर मंगलवार को होगी यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक, ये नियम हुए तय
कैबिनेट की तरह हर मंगलवार को नए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक होगी। मंगलवार को कार्यदिवस न हो तो बुधवार को बैठक होगी। सचिव बैठक के लिए 24 घंटे पहले सदस्यों को इसकी सूचना देंगे।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बिल्डिंग में स्थापित होने जा रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक राज्य कैबिनेट की तरह प्रत्येक मंगलवार को होगी। 13 दिसंबर को जारी नए आयोग की नियमावली 2023 में यह व्यवस्था दी गई है। यदि मंगलवार को कार्यदिवस न हो तो उसके ठीक अनुवर्ती दिवस यानि बुधवार को बैठक होगी। वैसे तो आवश्यकता पड़ने या कम से कम दो सदस्यों के लिखित अनुरोध पर अध्यक्ष किसी भी समय आयोग की असाधारण बैठक बुला सकते हैं। असाधारण बैठक के लिए सचिव कम से कम 24 घंटे पहले सदस्यों को अग्रिम सूचना देंगे।
प्रत्येक बैठक की तारीख और समय अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन के बाद सचिव जारी करेंगे। सचिव बैठक की कार्यसूची तैयार करके उसे अध्यक्ष से अनुमोदित कराएंगे और प्रत्येक सदस्य को बैठक की नोटिस के साथ भेजेंगे। आयोग की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) उस समय उपलब्ध कुल सदस्यों की आधी संख्या होगी। हालांकि कोरम पूरा न होने के कारण स्थगित बैठक के लिए कोरम की अपेक्षा नहीं की जाएगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सदस्य आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हालांकि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लिए गए निर्णय और कार्रवाई की रिपोर्ट कार्यभार ग्रहण करने पर उनके समक्ष रखी जाएगी।
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आयोग के सदस्य की वरिष्ठता राज्य सरकार की ओर से जारी नियुक्ति आदेश के ज्येष्ठता क्रम के अनुसार तय होगी। यदि दो या अधिक सदस्य एक ही तारीख को पदग्रहण करें तो राज्य सरकार के नियुक्ति आदेश के वरिष्ठता क्रम के अनुसार ज्येष्ठता में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा। यथासंभव बैठक में लिया गया निर्णय सर्वसम्मति से होगा। किसी मतभेद की स्थिति में आयोग का निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। यदि मत समान हो तो अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।