Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़UP cabinet decision: Fine waived on tax of commercial vehicles

यूपी कैबिनेट का फैसला: कॉमर्शियल वाहनों के टैक्स पर माफ होगा जुर्माना

कॉमर्शियल वाहनों के बकाया टैक्स और जुर्माने के विवाद को सुलझाने के लिए राज्य सरकार ओटीएस योजना लाई है। इसके तहत जुर्माने को पूरी तरह माफ किया जाएगा।

Shivendra Singh विशेष संवाददाता, लखनऊTue, 14 June 2022 02:18 PM
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कॉमर्शियल वाहनों के बकाया टैक्स और जुर्माने के विवाद को सुलझाने के लिए राज्य सरकार ओटीएस योजना लाई है। इसके तहत जुर्माने को पूरी तरह माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इससे 20 लाख कामर्शियल वाहन स्वामियों को लाभ होगा।

इस योजना के तहत एक अप्रैल 2020 या इससे पहले पंजीकृत वाहनों को अधिसूचना जारी होने की तारीख से पांच महीने तक के लिए नियम व शर्तों के तहत छूट दी जाएगी। सभी बकाया टैक्स वाले वाहन स्वामियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश में कॉमर्शियल वाहनों के लिए टैक्स जमा करने की व्यवस्था अलग-अलग है। मसलन बसों का टैक्स हर महीने जमा होता है, चार पहिया टैक्सियों का तीन महीने में, तिपहिया व माल वाहनों का वार्षिक कर जमा होता है। बार-बार टैक्स जमा होने के कारण इसमें नियमितता नहीं होती। इसके चलते कॉमर्शियल वाहनों पर टैक्स का बकाया ज्यादा हो जाता है।

वहीं, कॉमर्शियल वाहनों की आयु सीमा निर्धारण में भी एकरूपता नहीं है। वाहन पुराने होने के चलते उनका रखरखाव महंगा हो जाता है लेकिन उनकी आय नहीं बढ़ती। इस कारण उनके वाहन पर टैक्स भी बढ़ता है और जुर्माना भी बढ़ता जाता है। यहां तक कि वाहन की आयु अधिक होने, संचालन न होने के कारण, अस्तित्वहीन हो जाने, दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद भी वाहनों का पंजीकरण कार्यालय में निरस्त न होने के कारण विभाग के कागजों में उसका बकाया और जुर्माना बढ़ता रहता है। ऐसे सभी मामलों में योजना का लाभ दिया जाएगा। 

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