Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़up body elections: Nomination for the first phase from tomorrow guidelines issued for mayor-president and councilor candidates

यूपी नगर निकाय चुनावः पहले चरण के लिए कल से नामांकन, मेयर-अध्यक्ष और पार्षद प्रत्याशियों के लिए गाइडलाइन जारी

यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लग चुकी है। 11 अप्रैल से पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी और नामांकन का दौर शुरू होगा। इसके लिए सोमवार को गाइडलाइन भी जारी हो गई। 

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, वाराणसीMon, 10 April 2023 09:13 PM
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यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लग चुकी है। 11 अप्रैल से पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी और नामांकन का दौर शुरू होगा। इसके लिए सोमवार को गाइडलाइन भी जारी हो गई। नगर निगम के मेयर और नगर पंचायत व पालिका परिषद के लिए चुनाव होगा। महापौर और अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि प्रत्याशी संबंधित नगर निकाय का निर्वाचक हो और 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। नगर निगम पार्षद और निकाय सदस्य के लिए भी संबंधित वार्ड का निर्वाचक हो और 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो। 

फार्म की कीमत और जमानत राशि

नगर निगम के महापौर पद के लिए नाम फार्म अनारक्षित के लिए रू.1000/- और आरक्षित (अनुजाति/अनुज जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला) के लिए. 500/ देना होगा। जमानत की धनराशि अनारक्षित के लिए रू.12000/ और आरक्षित (अनुजाति/अनु0ज0 जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला) के लिए. 6000 है। मेयर के प्रत्याशी 40 लाख तक प्रचार में खर्च कर सकते हैं।

नगर निगम के पार्षद के लिए फार्म अनारक्षित के लिए 400 रुपए और आरक्षित (अनुजाति/अनुज जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला) 200 रुपए का मिलेगा। जमानत की राशि अनारक्षित के लिए 2500 और आरक्षित (अनुजाति/अनुज जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला) के लिए 1250/ रुपए होगी। पार्षद के प्रत्याशी 3 लाख तक प्रचार में खर्च कर सकते हैं।

नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए फार्म अनारक्षित के लिए 250 और आरक्षित (अनुजाति/अनुज जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला) के लिए 125 रुपए का मिलेगा। जमानत की धनराशि अनारक्षित के लिए 5000 और आरक्षित (अनुजाति/अनुज जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला) के लिए 2500 जमा करना होगा। अध्यक्ष के प्रत्याशी 2.5 लाख तक प्रचार में खर्च कर सकते हैं।

नगर पंचायत सदस्य के लिए फार्म अनारक्षित के लिए 100 और आरक्षित (अनुजाति/अनुज जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला) के लिए 50 रुपए का मिलेगा। जमानत की धनराशि अनारक्षित के लिए .2000 और आरक्षित (अनुजाति/अनुज जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला) के लिए 1000 रुपए होगी। पार्षद के प्रत्याशी 50 हजार तक प्रचार में खर्च कर सकते हैं।

टीवी चैनल, केबिल नेटवर्क या वीडियो वाहन आदि के प्रचार के लिए अनुमति जरूरी

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार आदर्श आचार संहिता में टीवी चैनल/केबिल नेटवर्क/वीडियो वाहन अथवा रेडियों से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/प्रचार करने के लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन प्रचार सामग्री जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और नहीं मुद्रित या प्रकाशित कराएगा।

 मुद्रण के अन्तर्गत फोटोकॉपी भी सम्मिलित होगी। किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों/प्रत्याशियो की अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार प्रसार सामग्री प्रकाशित नहीं कराई जायेगी। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ धारा 171एच के अन्तर्गत दण्डनीय कार्रवाई की जाएगी।

इन जिलों में आज से शुरु होगी नामांकन दाखिले की प्रक्रिया-
मण्डल                            जिले
सहारनपुर                    शामली, मुजफ्फरनगर व सहारनपुर
मुरादाबाद                    बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, सम्भल
आगरा                       आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी
झांसी                        झांसी, जालौन, ललितपुर
प्रयागराज                   कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़
लखनऊ                    उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुरखीरी
देवीपाटन                    गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती
गोरखपुर                    गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर
वाराणसी                   गाजीपुर, वाराणसी, चन्दौली व जौनपुर

वाराणसी में सात स्थानों पर होगा नामांकन

वाराणसी में नगर निगम के मेयर और 100 पार्षदों के अलावा नगर पंचायत गंगापुर के लिए चुनाव होगा। यहां नाामांकन सात स्थानों पर होगा। अपर जिला अधिकारी (प्रशासन)/उपजिला निर्वाचन अधिकारी रण विजय सिंह ने बताया कि नगर निगम वाराणसी महापौर/पार्षद और नगर पंचायत गंगापुर अध्यक्ष/सदस्य निर्वाचन के लिए 11 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी।

इसके साथ ही नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री और जमा करने की शुरुआत होगी। 17 अप्रैल तक नामांकन पत्र खरीदा और जमा किया जा सकता है। रोजाना 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा होगा। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 18 अप्रैल को होगी। 20 अप्रैल तक नामा वापस लिया जा सकेगा। अगले दिन 21 अप्रैल को चुनाव चिह्न का आवंटन होगा। 4 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और 13 मई को सुबह 8 बजे से गिनती की जाएगी। 

उन्होंने नामांकन स्थल एवं नामांकन फार्म की बिक्री स्थल के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि महापौर नगर निगम के प्रत्याशियों का नामांकन न्यायालय, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) कलेक्ट्रेट में होगा। नामांकन फार्म की बिक्री नगर निगम मुख्यालय सिगरा पर होगा। इसके अलावा वरुणा पार जोन का नामांकन और फार्म वितरण वरुणापार जोन कार्यालय पर होगा। कोतवाली जोन के प्रत्याशियों का नामांकन और फार्म वितरण टाउनहॉल मैदागिन में होगा।

आदमपुर जोन के प्रत्याशियों का नामांकन और फार्म वितरण आदमपुर कज्जाकपुरा में होगा। दशाश्वमेध जोन के प्रत्याशियों का नामांकन और फार्म वितरण दशाश्वमेध बेनियाबाग में होगा। भेलूपुर जोन के प्रत्याशियों का नामांकन और फार्म वितरण भेलूपुर दुर्गाकुंड में होगा। नगर पंचायत गंगापुर के अध्यक्ष और सदस्यों का नामांकन तहसील राजातालाब और नामांकन फार्म की बिक्री नगर पंचायत गंगापुर में होगा।

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