Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Threatened kill six years ago former minister Vijay Mishra sentenced to one year

छह साल पहले दी थी जान से मारने की धमकी, पूर्वमंत्री विजय मिश्र को एक साल की सजा

छह साल पहले जान से मारने की धमकी देने के मामले में पूर्वमंत्री विजय मिश्र और उनके सहयोगी को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शरद कुमार चौधरी की अदालत ने शुक्रवार को दोषी माना।

Dinesh Rathour कार्यालय संवाददाता, गाजीपुरFri, 28 July 2023 07:22 PM
share Share

छह साल पहले जान से मारने की धमकी देने के मामले में पूर्वमंत्री विजय मिश्र और उनके सहयोगी को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शरद कुमार चौधरी की अदालत ने शुक्रवार को दोषी माना। कोर्ट ने एक-एक साल की सजा सुनाते हुए 500-500 रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया। विजय मिश्र की ओर से दाखिल जमानत अर्जी को भी कोर्ट ने स्वीकार कर ली है।    

अभियोजन के अनुसार एक पोर्टल चलाने वाले सुनील कुमार सिंह ने 12 मार्च 2017 की घटना के बाबत सदर कोतवाली में तहरीर दी। आरोप लगाया कि पूर्वमंत्री विजय मिश्र ने खबरों और अपनी हार से बौखलाकर फोन से धमकी दी। उन्होंने धमकी को नजरअंदाज कर दिया फिर भी लगातार धमकी मिलती रही। होली के दिन विजय मिश्र के सहयोगी दीपक वर्मा ने उसी नंबर से फोन कर धमकाया। वादी की सूचना पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र पेश किया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से दो गवाहों को पेश किया गया। शुक्रवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शरद कुमार चौधरी की अदालत ने दोनों को एक-एक साल की सजा व पांच-पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया। न्यायालय में विजय मिश्र व दीपक वर्मा के अधिवक्ता ने अपील की। कोर्ट ने जमानत अर्जी स्वीकार कर रिहा कर दिया।
 

अगला लेखऐप पर पढ़ें