Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़They will get 10 percent exemption in house tax order issued

इन्हें मिलेगी हाउस टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट, आदेश जारी

हाउस टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने छूट का आदेश जारी कर दिया है। यह छूट केवल इस वित्तीय वर्ष के हाउस टैक्स पर ही मिलेगी। पुराने बकायों पर कोई छूट नहीं मिलेगी।

Deep Pandey हिन्दुस्तान, लखनऊFri, 7 April 2023 01:20 PM
share Share
अगला लेखऐप पर पढ़ें