23 साल की सरकारी नौकरी, रिटायरमेंट से तीन दिन पहले टीचर बर्खास्त, मुकदमा भी होगा दर्ज
बलिया जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के जूनियर हाईस्कूल में फर्जी दस्तावेजों के सहारे धोखाधड़ी का सहारा लेकर एक शिक्षक करीब 23 साल तक नौकरी करता रहा। बुधवार को उसे बर्खास्त कर दिया गया।
बलिया जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के जूनियर हाईस्कूल में फर्जी दस्तावेजों के सहारे धोखाधड़ी का सहारा लेकर एक शिक्षक करीब 23 साल तक नौकरी करता रहा। गांव के ही एक व्यक्ति की शिकायत के बाद हुई जांच सही मिलने पर बुधवार को शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया। बताया जाता है कि शिक्षक तीन दिन बाद ही रिटायर भी होने वाला था। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की। शिक्षक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करने का आदेश दिया गया है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी मनि राम सिंह ने बुधवार को बताया कि जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के जाम गांव के ब्रजनाथ राम नामक व्यक्ति की नियुक्ति एक जुलाई 1999 को बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक के पद पर हुई थी। वह पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा क्षेत्र रसड़ा के सरकारी जूनियर हाईस्कूल, महाराजपुर में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात था।
उन्होंने बताया कि ब्रजनाथ के खिलाफ उन्हीं के गांव के राम नारायण गोंड ने शिकायत की थी जिसमें उसने आरोप लगाया था कि ब्रजनाथ ने जन्मतिथि में हेर-फेर करके दो अलग-अलग विद्यालयों से हाई स्कूल की परीक्षा दी थी। आरोप साबित होने पर ब्रजनाथ को बर्खास्त कर उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिये गये हैं।