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एनसीआर जाने वाले वाहनों का होगा टैक्स माफ, शुरू करने के लिए इसका इंतजार

यूपी से एनसीआर में जाने वाले वाहनों पर टैक्स माफ किए जाने का शासनादेश अभी जारी होने की प्रक्रिया में है। एनसीआर में शामिल चारों राज्य अभी यह तय नहीं कर पाए हैं कि ये सुविधा कब से लागू हो।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊSat, 13 Aug 2022 01:18 PM
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लखनऊ। यूपी से एनसीआर में जाने वाले वाहनों पर टैक्स माफ किए जाने का शासनादेश अभी जारी होने की प्रक्रिया में है। एनसीआर में शामिल चारों राज्य अभी यह तय नहीं कर पाए हैं कि यह फैसला किस तिथि से लागू किया जाए। यूपी सरकार ने एनसीआर को अपनी कैबिनेट के फैसले से अवगत करा दिया है। हालांकि यह फैसला लागू होने से यूपी को सालाना 12 करोड़ की क्षति होने का अनुमान है।

एनसीआर में शामिल चारों राज्यों यूपी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान ने इस बारे में एक समझौता पहले ही कर लिया था। इसके तहत सभी राज्यों को पहले चरण में कैबिनेट से फैसला लेकर एक दूसरे को अवगत कराना है। सभी राज्यों में कैबिनेट से फैसला हो जाने के बाद एक कट ऑफ डेट तय होनी है। यह तिथि तय होने के बाद ही शासनादेश जारी होगा, जिसे सभी चारों राज्य एक साथ लागू करेंगे। 

यह शासनादेश जारी होने के बाद यूपी से एनसीआर (यूपी का हिस्सा शामिल नहीं) में जाने वाली गाड़ियों पर टैक्स नहीं लगेगा। इनमें वैन, कैब, स्कूली वाहन और एम्बुलेंस समेत सभी तरह के कामर्शियल वाहन आदि शामिल होंगे। इससे चारों राज्यों की जनता को राहत मिलेगी और चारों राज्यों में आवागमन आसान हो जाएगा। 

चारों राज्यों में हुए समझौते के आधार पर गत 26 जुलाई को हुई यूपी सरकार की कैबिनेट की बैठक में इस बाबत परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। एनसीआर में यूपी के आठ जिले आते हैं। अभी इन जिलों के व्यावसायिक और स्कूल वाहनों को शुल्क जमा करके एनसीआर का परमिट बनवाना पड़ता है। इस पर चारों राज्यों के राज्य परिवहन प्राधिकरणों के सचिव प्रति हस्ताक्षर करते हैं। एनसीआर समझौते के तहत इसका प्रस्ताव संबंधित जिले के आरटीओ की तरफ से भेजा जाता है।

शासनादेश में ही स्पष्ट होगी स्थिति
शासन के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि जिन लोगों ने आने वाले वर्षों के लिए परमिट बनवा रखा है, उनके बारे में भी विचार चल रहा है। इन सभी पहलुओं को शामिल करते हुए शासनादेश जारी किया जाएगा।

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