भगोड़ा अमरमणि जान-बूझकर कर रहा आदेश का उल्लंघन, प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी कुर्क कराएं संपत्ति : कोर्ट
बहुचर्चित राहुल मद्धेशिया अपहरण केस में अदालत ने प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को आदेश दिया है कि फरार चल रहे पूर्वमंत्री अमरमणि की चल-अचल संपत्ति कुर्क कराकर कुर्की कुलिंदा कोर्ट में पेश कराएं।
बहुचर्चित राहुल मद्धेशिया अपहरण केस में अदालत ने प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को आदेश दिया है कि फरार चल रहे पूर्वमंत्री अमरमणि त्रिपाठी की चल-अचल संपत्ति कुर्क कराकर कुर्की कुलिंदा कोर्ट में पेश कराएं। शनिवार को सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए तल्ख टिप्पणी की कि भगोड़ा अभियुक्त अमरमणि जान बूझकर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहा है। अदालत में हाजिर न होकर आरोपी मामले की सुनवाई को विलंबित कर रहा है। न्यायाधीश ने सुनवाई की अगली तिथि 15 अप्रैल मुकर्रर की है।
चार महीने से चल रही है कुर्की प्रक्रिया
लखनऊ और महराजगंज में अमरमणि की अचल संपत्ति पुलिस ने ज्ञात की है। उसे कुर्क करने के लिए एसपी गोपालकृष्ण त्रिपाठी ने पांच टीमें गठित कर रखी हैं। यह प्रक्रिया बीते चार महीने से चल रही है। मामले की विवेचना करने वाली कोतवाली पुलिस गोरखपुर में अमरमणि के आवास पर जाकर धारा 82 का नोटिस चस्पा कर चुकी है। फरार आरोपी के संबंध में पुलिस की ओर से प्रमुख अखबारों में इश्तहार भी प्रकाशित कराए जा चुके हैं। अमरमणि की प्रॉपर्टी का जो ब्योरा जुटाया गया है, उसमें महराजगंज के नौतनवा में एक मकान और लखनऊ के विक्रांतखंड में 450 वर्गमीटर का भूखंड है। उसकी कीमत एक करोड़ 18 लाख 80 हजार रुपये आंकी गई है।
22 साल पुराना है अपहरण का केस
छह दिसंबर, 2001 को बस्ती कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर के धर्मराज गुप्ता के बेटे राहुल मद्धेशिया का अपहरण हो गया था। तत्कालीन विधायक अमरमणि त्रिपाठी के लखनऊ स्थित आवास से पुलिस ने उसे बरामद किया था। इस मामले में पूर्व विधायक समेत नौ लोग आरोपित रहे हैं। इनमें पूर्व विधायक अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ धारा 82 की कार्रवाई और नैनीश शर्मा, शिवम उर्फ रामयज्ञ के खिलाफ भगोड़ा घोषित कर मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया है।