एसटीएफ ने अतीक के रिश्तेदार को 100 करोड़ की टैक्स चोरी में दबोचा, मुखौटा कंपनियां बनाकर लगाया चूना
एसटीएफ लखनऊ और मेरठ की टीम ने अतीक अहमद के रिश्तेदार को 100 करोड़ की टैक्स चोरी में दबोचा है। कई मुखौटा कंपनियां बनाकर सरकार को चूना लगाया जा रहा था। मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।
मेरठ में माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदार कारोबारी कमर अहमद काजमी को 100 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी में कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कमर अहमद काजमी मेरठ स्थित होटल ब्रॉडवे इन के तीन मालिकों में से एक है और कई कंपनियां चलाता है। एसटीएफ की लखनऊ और मेरठ टीम ने आरोपी को गुरुवार रात गिरफ्तार किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। एसटीएफ मुखौटा कंपनियों और कमर अहमद के पिछले कुछ साल लेनदेन को लेकर जांच कर रही है।
एसटीएफ की लखनऊ और मेरठ यूनिट को सूचना मिली कि फर्जी कंपनियों के नाम पर ई-वे बिल तैयार करा 100 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी की गई है। खुलासा हुआ कि इसे अतीक अहमद का मेरठ निवासी रिश्तेदार कमर अहमद काजमी अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दे रहा है। कमर अहमद कई कंपनियों का मालिक है और गढ़ रोड स्थित होटल ब्रॉडवे इन में उसकी हिस्सेदारी भी है। राज्य कर विभाग गाजियाबाद से संपर्क कर जानकारी ली गई और कर चोरी समेत बाकी आरोप की पुष्टि हुई।
इसके बाद एसटीएफ ने गुरुवार रात कमर अहमद काजमी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। एसटीएफ मेरठ यूनिट के एसपी ब्रिजेश सिंह और लखनऊ एसटीएफ के सीओ लालप्रताप सिंह ने खुलासा किया कि कमर अहमद ने साथियों के साथ मिलकर मुखौटा कंपनियों के जरिये करोड़ों की टैक्स चोरी की है। कमर अहमद समेत सात आरोपियों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में धोखाधड़ी और साजिश समेत 6 धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। आरोपी को एसीजेएम-5 कोर्ट में शुक्रवार को पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
मुकदमे में सात आरोपी, 6 धाराएं लगाईं
सिविल लाइन थाने में एसटीएफ इंस्पेक्टर आदित्य कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 394/2023 दर्ज कराया गया है। मुकदमे में कमर अहमद काजमी, दलजीत सिंह, ऋषि आनंद, संजय जैन, रजत गर्ग, गौरव कुमार, अमित कुमार को आरोपी बनाया है। मुकदमे में आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी लगाई गई है। उसके पास से एक मोबाइल फोन, एक मर्सिडीज कार और 3150 रुपये नकद बरामद किया गया है।
यह बोले कमर अहमद के अधिवक्ता
कमर अहमद के अधिवक्ता निखिल कुमार का कहना है कि कमर अहमद को माफिया अतीक का रिश्तेदार बताया गया है, जो पूरी तरह से गलत है। कमर अहमद के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया गया है, वह पूरी तरह से गलत है और एसटीएफ को इस मामले में कार्रवाई का अधिकार नहीं है। यह मामला जीएसटी से संबंधित है और संबंधित विभाग गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलीजेंस महानिदेशालय ही कार्रवाई कर सकता है।
जीएसटी को लेकर दिल्ली में कमर अहमद का प्रकरण विचाराधीन है और विभागीय अधिकारियों को कमर अहमद की ओर से जवाब भेजा जा चुका है। जो भी आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित दस्तावेज मांगे जाएंगे, वह भी उपलब्ध कराए जाएंगे। जीएसटी के मामले में सीधी गिरफ्तारी नहीं होती। पहले नोटिस दिया जाता है और इसके बाद जवाब नहीं देने या टैक्स जमा नहीं करने की स्थिति में कार्रवाई हो सकती है। कमर अहमद की ओर से अब कानूनी प्रक्रिया शुरू करेंगे।