सादाबाद रालोद विधायक प्रदीप चौधरी को दो महीने की सजा, इस मामले में अदालत ने सुनाया फैसला
आदर्श आचार संहिता और कोविड 19 उल्लंघन करने के मामले में सादाबाद के रालोद विधायक प्रदीप चौधरी गुड्डू को झटका लगा है। शनिवार को अदालत ने दो महीने की सजा सुनाई।
आदर्श आचार संहिता और कोविड 19 उल्लंघन करने के मामले में सादाबाद के रालोद विधायक प्रदीप चौधरी गुड्डू को झटका लगा है। शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दो महीने की सजा सुनाई है। दरअसल अभियोजन अधिवक्ता कृपाशंकर के मुताबिक 19 फरवरी 2022 की सुबह करीब सवा दस बजे प्रदीप कुमार चौधरी उर्फ गुड्डू पुत्र केरन सिंह निवासी टीकेत अपने सौ से डेढ़ सौ समर्थकों के साथ गांव अरौठा में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे।
प्रदीप चौधरी द्वारा आदर्श आचार संहिता एवं चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों और डीएम द्वारा लागू धारा 144 एवं कोविड 19 का उल्लंघन किया गया था। इस मामले में एफएसटी टीम प्रभारी सोहन सिंह ने प्रदीप कुमार चौधरी के खिलाफ सादाबाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने धारा 188 व 269 के तहत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंद्रेश ने प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू को धारा 188 में एक महीने का साधारण कारावास और सौ रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सात दिन का अतरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 269 में दो माह का साधारण कारावास व एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 14 दिन का अतरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने धारा 270 में दोष मुक्त कर दिया है। वहीं धारा 188 और धारा 269 में विधायक को कोर्ट से जमानत मिल गई है।
भड़काऊ भाषण में बरी हुए विधायक
सादाबाद विधायक प्रदीप चौधरी गुड्डू के खिलाफ भड़काऊ भाषण का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मुकदमे में अदालत ने विधायक को बरी कर दिया है।