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यूपी कैबिनेट: देशी शराब कारोबारियों को राहत, 25 सितंबर तक उठा सकेंगे शराब का कोटा

आबकारी विभाग ने कोरोना काल में शराब का निर्धारण कोटा न उठा पाने वाले लाइसेंसी कारोबारियों को राहत प्रदान की है। गुरुवार को हुई कैबिनेट में इस बाबत विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की...

लखनऊ। विशेष संवाददाता  Thu, 2 Sep 2021 10:40 PM
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आबकारी विभाग ने कोरोना काल में शराब का निर्धारण कोटा न उठा पाने वाले लाइसेंसी कारोबारियों को राहत प्रदान की है। गुरुवार को हुई कैबिनेट में इस बाबत विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस साल मई में शराब की दुकानें 12-13 मई से खुलना शुरू हुई थीं। उस वक्त देसी और अंग्रेजी शराब का निर्धारित कोटा न उठा पाने वाले लाइसेंसी अब 15 सितंबर तक और अंग्रेजी शराब का बकाया कोटा 25 सितम्बर तक उठाया जा सकेगा।

कैबिनेट के अन्य निर्णय

  • गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना में पैकेज -1 एवं पैकेज  2 के निर्माणकर्ताओं को  शिथिलीकरण की राहत  को 06 माह तक बढ़ाई दी गई है।  दोनों पैकेजों के निर्माणकर्ताओं को स्थलीय सत्यापन विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण किये गये कार्यों के उपरान्त वन टाइम भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।  घाघरा नदी क्षेत्र में चेन्ज आफ स्कोप के अंतर्गत एक अतिरिक्त 400 मी० पुल का निर्माण कराया जाएगा

  • निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध  कुशीनगर, लखीमपुर खीरी व गोण्डा के जिला संयुक्त चिकित्सालय के परिसर में निर्मित पुराने भवनों का ध्वस्तीकरण किया जाएगा 

  • बिजनौर में जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाये जाने हेतु चिकित्सालय परिसर में स्थित भवनों के ध्वस्त किया जाएगा। 

  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की वैज्ञानिक सम्मान योजना नियमावली, 2000 में संशोधन किया गया है। इसमें चयन समिति में एनबीआरआई के निदेशक को शामिल किया गया है। साथ ही इसमें किसी बदलाव के लिए विभागीय मंत्री को अधिकृत किया गया है।

  • अयोध्या में पब्लिक एम्निटीज एवं पार्किंग सुविधाओं तथा जनसुविधाओं का विकास कराये जाने के संबंध में।

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