Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Rahul Gandhi gets relief in defamation case Sultanpur court now orders him to appear on July 26

राहुल गांधी को मानहानि मामले में राहत, सुल्तानपुर की अदालत ने अब 26 जुलाई को पेशी का दिया आदेश

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से थोड़ी राहत मिल गई है। राहुल की हाजिरी माफी स्वीकार करते हुए अदालत ने राहुल गांधी को 26 को पेश होने का आदेश दिया है।

Yogesh Yadav भाषा, सुल्तानपुरTue, 2 July 2024 03:01 PM
share Share

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से थोड़ी राहत मिल गई है। अदालत ने राहुल गांधी को हाजिर होने का आदेश दिया था। संसद में व्यस्त होने का हवाला देते हुए राहुल के वकील ने हाजिरी माफी मांगी। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए 26 जुलाई को राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में सुनवाई कर रही है। कर्नाटक में दिए गए बयान पर यहां सुनवाई हो रही है। गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने इसकी पुष्टि की है। 

अदालत ने पिछले सप्ताह की सुनवाई में राहुल गांधी को दो जुलाई को पेश होने के लिए कहा था। उनके वकील ने बताया कि चूंकि लोकसभा सत्र जारी है इसलिए गांधी अदालत में पेश नहीं हो सकते और उन्होंने सुनवाई की नई तारीख मांगी। उन्होंने बताया कि उनके आवेदन पर विचार करते हुए न्यायाधीश शुभम वर्मा ने राहुल गांधी को 26 जुलाई को अदालत में पेश होने के लिए कहा है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। राहुल गांधी इसी मामले में 20 फरवरी को अमेठी में अपनी 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' रोककर अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने उस वक्त उन्हें जमानत दे दी थी।

अगला लेखऐप पर पढ़ें