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गोरखपुर में नगर निगम की तर्ज पर अब जीडीए भी वसूलेगा यूजर चार्ज, जानें किससे कितना 

GDA भी नगर निगम की तरह अपनी कॉलोनियों में सफाई के लिए यूजर चार्ज वसूल करेगा। 28 फरवरी 2023 को GDA बोर्ड की बैठक में ही इसे मंजूरी मिल गई थी। प्राधिकरण इसे प्रभावी बनाने की तैयारी में है।

Ajay Singh मुख्य संवाददाता। , गोरखपुरWed, 10 Jan 2024 01:50 PM
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GDA user charge: गोरखपुर विकास प्राधिकरण भी नगर निगम की तरह अपनी कॉलोनियों में सफाई के लिए यूजर चार्ज वसूल करेगा। 28 फरवरी 2023 को हुई जीडीए बोर्ड की बैठक में ही इसे मंजूरी मिल गई थी लेकिन अब प्राधिकरण इसे प्रभावी बनाने की तैयारी में है। यह शुल्क उन्हीं कॉलोनियों और कामर्शियल स्थलों पर वसूल किया जाएगा जो अभी नगर निगम को हस्तांतरित नहीं की गई हैं। उधर प्राधिकरण में सफाई की जिम्मेदारी संभालने वाली फर्म को कालोनियों और कामर्शियल स्थलों पर साफ सफाई के कार्य को गंभीरता से करने के निर्देश दिए हैं।

प्राधिकरण की कॉलोनियां जब तक निगम को हस्तांतरित नहीं होती, सफाई की जिम्मेदारी प्राधिकरण की है। निगम अपनी कॉलोनियों में निजी फर्म के जरिए साफ-सफाई का कार्य करा रहा है लेकिन प्राधिकरण की कॉलोनियों एवं व्यावसायिक क्षेत्र में कोई यूजर चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में प्राधिकरण डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने के साथ यूजर चार्ज भी वसूल करेगा। ताकि सफाई कर्मियों एवं सफाई के लिए प्रयोग होने वाले उपकरणों पर खर्च जुटाया जा सके। इससे प्राधिकरण के कोष पर बोझ कम होगा। इसलिए जब तक प्राधिकरण की कॉलोनियों और व्यावसायिक क्षेत्र निगम को हस्तांतरित नहीं किए जाते, शुल्क लिया जाएगा।

उधर, प्राधिकरण उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने निजी फर्म को मानबेला में आवासीय योजना पत्रकारपुरम एवं पत्रकारपुरम विस्तार कालोनी में बुधवार की सुबह विशेष स्वच्छता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए हैं। जीडीए व्यावसायिक निर्माण में ये लेगा शुल्क व्यावसायिक एकल दुकान के लिए 50 वर्ग मीटर तक 200 रुपये प्रतिमाह, 51 से 200 वर्ग मीटर तक 500 रुपये प्रतिमाह एवं 201 से 500 वर्ग मीटर तक एक हजार रुपये प्रतिमाह लेने का प्रस्ताव है। नर्सिंग होम, मैरेज हाल एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 2000 रुपये प्रतिमाह वसूले जाएंगे।

आवासीय निर्माण में ये होगा यूजर चार्ज
आवासीय निर्माण में 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर हर महीने 100 रुपये, 101 से 200 वर्ग मीटर तक 200 रुपये, 201 से 500 वर्ग मीटर तक प्रतिमाह 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। निर्माण के समय निकलने वाला मलबा हटाने के लिए 300 रुपये प्रतिटन यूजर चार्ज लिया जाएगा।

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