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UP Unlock-4: नोएडा-दिल्ली बॉर्डर खुला, अब नहीं होगी पास की जरूरत

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। रविवार रात को जारी हुए गाइडलाइंस में अंतरराज्यीय यात्रा की अनुमति दे दी गई है। यूपी सरकार के इस फैसले के बाद अब...

Abhishek Tiwari हिन्दुस्तान, लखनऊSun, 30 Aug 2020 11:08 PM
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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। रविवार रात को जारी हुए गाइडलाइंस में अंतरराज्यीय यात्रा की अनुमति दे दी गई है। यूपी सरकार के इस फैसले के बाद अब नोएडा-दिल्ली का बॉर्डर खुल जाएगा और आने-जाने वालों को किसी पास की जरूरत नहीं होगी।

कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 21 अप्रैल से दिल्ली-नोएडा बॉर्डर को बंद कर दिया गया था। अब यह एक सितंबर से पहले की तरह खुल जाएगा। हालांकि कंटेनमेंट जोने से आने-जाने वालों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन के अलावा जिला अधिकारी लॉकडाउन लगाने के अधिकृत नहीं होंगे।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की तरफ से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि अंतरराज्यीय एवं राज्य के अंदर व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। पड़ोसी देशों के साथ की गई संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमा-पार परिवहन की अनुमति होगी।

अनलॉक-4 में कब से क्या खुलेगा?

- समस्त स्कूल कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी।

- 7 सितंबर से मेट्रो को चरणबद्ध तरीके से चलाया जा सकेगा।

- 21 सितंबर 2020 से समस्त सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति होगी।  इसमें अधिकतम 100 लोग जमा हो सकते हैं। सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा।  सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और थर्मल स्कैनिंग भी जरूरी होगी।

- शादी विवाह संबंधित समारोह में अधिकतम 30 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति 20 सितंबर तक जारी रहेगी। इसके बाद अधिकतम 100 लोगों की सीमा लागू होगी।

- समस्त सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार और इस प्रकार के अन्य संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन ओपन एयर थिएटर को 21 सितंबर से शुरू करने की अनुमति दी गई है।

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