अभिभावकों की मंजूरी बिना छात्रों को स्कूल में एंट्री नहीं, दो पालियों में चलेगी क्लास
कोविड 19 ऑनलाक 5 में स्कूलों के खोलने की मंजूरी मिलने के बाद 19 अक्तूबर से कक्षा नौ से 12वीं तक की कक्षाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। इसकी तैयारिया जिला विद्यालय निरीक्षक और स्कूलों द्वारा शुरू कर दी गयी...
कोविड 19 ऑनलाक 5 में स्कूलों के खोलने की मंजूरी मिलने के बाद 19 अक्तूबर से कक्षा नौ से 12वीं तक की कक्षाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। इसकी तैयारिया जिला विद्यालय निरीक्षक और स्कूलों द्वारा शुरू कर दी गयी है। वहीं सतर्कता को देखते हुए डीआईओएस द्वारा एक प्रोफर्मा तैयार किया गया है। जिसमें बच्चों को अपने अभिभावकों का हस्ताक्षर कराकर स्कूल में जमा करना होगा। इसके बाद ही उन्हें स्कूल में प्रवेश मिलेगा।
राज्य सरकार द्वारा हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षाओं को संचालित करने की अनुमति मिलने के बाद डीआईओएस ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन के साथ कोविड-19 के नियमों के साथ स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए स्कूल प्रशासन से बातचीत की जा रही है। वहीं स्थानीय प्रशासन और डीआईओएस द्वारा एक प्रोफर्मा तैयार किया गया है। जिसमें बच्चों द्वारा अपने अभिभावकों का हस्ताक्षर करना होगा और स्कूल में जमा करना होगा। तभी वह बच्चों को नियमित रूप से पढ़ने का मौका मिलेगा। प्रोफार्म पर लिखा है कि ‘स्कूल की तरफ कोविड के बचाव के लिए किए गये प्रयासो को देखते हुए अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सहमती प्रदान करता हूं। ’ यह नियम सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट, सीबीएससी और आईसीएससी सभी विद्यालयों के लिए होगा।
दो पालियों में चलेंगी कक्षाएं, एक दिन में आधे बच्चें ही आएंगे स्कूल
9वीं और 12वीं की कक्षाएं दो पालियों में चलेंगी। पहली पाली की कक्षाएं सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक चलेंगी। जिसमें कक्षा नौ और दस के बच्चे पढ़ने आएंगे। दूसरी पाली की कक्षाएं दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक चलेंगी। इसमें कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चे पढ़ने आएंगे। दोनो पालियों के बीच में मिल रहे एक घंटे में स्कूल प्रशासन द्वारा कक्षाओं की साफ-सफाई और सेनेटाइजेशन कराना होगा। इसके अलावा रोटेशन प्राणाली के तहत एक दिन में एक कक्षा के आधे बच्चों को ही पढ़ने के लिए स्कूल बुलाया जाएगा।
सचिव माध्यमिक ने 13 नियमों के साथ स्थानिय प्रशासन को दी जिम्मेदारी
राज्य सरकार के आदेश के बाद सचिव माध्यमिक ने 13 नियमों के साथ डीआईओएस और स्थानीय प्रशासन को कोविड-19 के तहत स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी दी है।
सचिव द्वारा जारी नियम में
- स्कूल खुलने के पहले पूरी तरह से सेनेटाईज कराया जाय, यह प्रक्रिया प्रतिदिन किया जाय
- स्कूलों में सेनेटाईजर, हैंडवाश, थर्मलस्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जाय
- विद्यार्थियों को हैंडवाश और सेनेटाई कराने के बाद ही प्रवेश दिया जाय
- विद्यालय में प्रवेश और छुट्टी के समय सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन किया जाय
- विद्यालय में एक से अधिक प्रवेश द्वार हो तो उनका भी प्रयोग किया जाय
- स्कूल वाहनों और प्राइवेट वाहनों से आने वाले बच्चों को स्कूल पहुचाने के बाद वाहनों को सेनेटाइज किया जाय
- विद्यार्थियों को छह फीट की दूरी पर बैठाया जाय
- ऑनलाइन पठन-पाठन की व्यवस्था जारी रखा जाय
- दो पालियों में विद्यालय को चलाया जाय
- एक दिन में एक कक्षा के 50 प्रतिशत बच्चों को ही बुलाया जाय
- माता-पिता की अनुमति के बाद ही बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिया जाय
- कोविड-19 के फैलाव तथा बचाव के लिए बच्चों को जागरुक किया जाय
सरकार की अनुमति मिलने के बाद विद्यालयों को खोलने की तैयारी की जा रही है। सभी विद्यालयों को कोविड-19 के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंस, सेनेटाइज और हैंडवाश की उपलब्धता विद्यालय द्वारा करना होगा। इसके अलावा शिक्षक औश्र छात्रों को मास्क पहनकर ही विद्यालय आना होगा। जिलाधिकारी से अनुमति मिलने के बाद सभी विद्यालय प्रशासन को स्कूलों को खोलने के नियम भेज दिए जाएंगे।
ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह भदौरिया, डीआईओएस