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आपने PORN साइट देखी है, गिरफ्तारी से बचना है तो... ब्लू फिल्म देखने वालों से ब्लैकमेल वसूली कर रहे साइबर ठग

अश्लील वीडियो कॉल करके लोगों को ब्लैकमेल करने वाले साइबर शातिरों ने अब ठगी का नया धंधा शुरू कर दिया है। पोर्न साइट देखने वालों को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के नाम से ब्लैकमेल कर रहे हैं।

Yogesh Yadav हिन्दुस्तान, प्रयागराजFri, 11 Aug 2023 11:52 AM
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इंटरनेट पर पोर्न फिल्म देखते ही किसी को साइबर पुलिस का मैसेज आ जाए कि आपने ब्लू फिल्म देखा है और पॉर्न देखने के लिए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है तो जाहिर है सामने वाले की सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाएगी। साइबर ठगों ने अश्लील वीडियो कॉल के बाद अब ब्लैकमेल करने का नया तरीका इजाद कर लिया है। टार्गेट हैं पोर्न साइट देखने वाले लोग जिन्हें भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के नाम से धमकी भरा ईमेल भेज कर ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस तरह की शिकायत मिलने के बाद साइबर थाने की पुलिस ने इस फर्जी ईमेल के प्रति लोगों को सचेत किया है।

साइबर थाने की पुलिस को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से भेजे गए ईमेल की एक शिकायत मिली थी। उसमें 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया था। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ईमेल फर्जी है। दरअसल पोर्न साइट पर साइबर ठगों ने अपना जाल फैलाया है। कुछ साइट्स ओपन करने पर साइबर ठगों को लिंक खोलने वाले की डिटेल पता चल जा रही है।

इसी से वे धमकी भरा ईमेल करके रुपये की मांग कर रहे हैं। जैसे अश्लील वीडियो कॉल करके वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहे थे, उसी तरह अब साइबर पुलिस अफसर बनकर कार्रवाई करने के नाम पर वसूली कर रहे हैं। साइबर सेल ने लोगों को इस फर्जी ईमेल से डरने के बजाय शिकायत करने की अपील की है।  

इस तरह से डरा रहे ईमेल करके 
-भारतीय आपराधिक संहिता, पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 14, धारा 292, धारा 66 ए और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 बी, किशोर अश्लील साहित्य के प्रकाशन या प्रसारण को अपराध मानती है।
- मैंने आपके मामले की फाइल को तत्काल अभियोजन के लिए न्याय अभियोजकों को स्थानांतरित करने से पहले निजी तौर पर आप तक पहुंचाने का फैसला किया है।
- 24 घंटे के भीतर उचित प्रतिबंध लगाए जाने से पहले आपको इस संदेश का जवाब देना होगा और आगे की समीक्षा के लिए अपना औचित्य बताना होगा।
- अब से 24 घंटे के भीतर जवाब देने में विफलता पर अभियोजक को निकटतम पुलिस स्टेशन के माध्यम से आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट स्थापित करने की आवश्यकता होगी।
- आपकी जानकारी नाबालिग यौन अपराधियों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर और मीडिया को प्रकाशन के लिए भेजी जाएगी। 

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