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प्रयागराज हिंसा के मुख्‍य आरोपी जावेद पंप पर कसा शिकंजा, रासुका लगा; एफआईआर में बढ़ी एक और धारा

प्रयागराज के अटाला हुई हिंसा के मुख्‍य आरोपी जावेद पंप पर पुलिस ने शिकंजा और कस दिया है। जावेद पंप पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। एफआईआर में अब 29 की बजाए 30 धाराएं दर्ज हाे गई हैं।

Ajay Singh हिन्‍दुस्‍तान, प्रयागराजSun, 17 July 2022 04:38 PM
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प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता।
जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज के अटाला में हुए बवाल के मुख्य आरोपी बनाए गए जावेद मोहम्मद पंप की मुश्किल और बढ़ती जा रही है। पुलिस ने अब जावेद मोहम्मद पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई की है। पुलिस की रिपोर्ट के बाद जावेद को डीएम संजय खत्री ने एनएसए के तहत निरुद्ध करने का आदेश जारी किया। आदेश जारी होने के बाद में पुलिस ने जेल जाकर जावेद को तामील कराया। जावेद पंप पर एनएसए के तहत कार्रवाई से अटाला कांड के आरोपियों और उनके परिवार वालों में खलबली मची है।

इसके साथ ही पुलिस अटाला बवाल के मामले में दर्ज एफआईआर में एक और धारा भी बढ़ाई है। जावेद पंप समेत सभी आरोपियों पर एक्सप्लोसिव एक्ट में भी कार्रवाई की तैयारी है। सभी आरोपियों पर पहले ही 29 धाराओं में केस दर्ज था। एक्सप्लोसिव एक्ट लगने के बाद अब 30 धाराओं में केस चलेगा। खुल्दाबाद थाने में दर्ज मुकदमे में विस्फोटक अधिनियम पदार्थ की धारा 4-5 के तहत पहले ही मुकदमा दर्ज था। अब इसमें विस्फोटक अधिनियम की धारा 3 जोड़ी गई है। यह धाराएं बम रखने, बम चलाने की हैं। इसमें जोड़ा गया है कि पब्लिक प्लेस पर बमबाजी कर आम लोगों की जान लेने की कोशिश की गई। एक्सप्लोसिव एक्ट की इस धारा से सभी आरोपियों की मुश्किल और बढ़ जाएगी। डीएम ने जावेद पर एनएसए के तहत कार्रवाई की पुष्टि की है। सीओ प्रथम सत्येंद्र तिवारी के मुताबिक पुलिस ने रासुका के तहत कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी थी।

अटाला बवाल में मास्टर माइंड जावेद पंप के अलावा एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष शाह आलम पर भी एनएसए लगाने की चर्चा थी। शाह आलम अभी फरार है। उस पर 25 हजार का इनाम घोषित है। माना जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। जावेद इन दिनों देवरिया जेल में बंद है। जावेद का घर भी बुलडोजर से ढहाया जा चुका है।

जावेद की बेल अर्जी पर सुनवाई टली
करेली और खुल्दाबाद थानाक्षेत्र के अंतर्गत साम्प्रदायिक दंगे, भड़काने, विस्फोट, आगजनी, पथराव कराके सरकारी संपत्ति क्षतिग्रस्त कराने के आरोपी जावेद पंप की जमानत अर्जी की सुनवाई टल गई। आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर शनिवार को अदालत में सुनवाई होनी थी। जिला अधिवक्ता संघ के न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी, मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 25 जुलाई की तिथि नियत की।

जावेद पर रासुका लगाना हताशा 
पीयूसीएल से जुड़े जावेद मोहम्मद के वकील केके राय ने जावेद पर रासुका लगाए जाने की कड़ी निंदा की है। कहा कि यह शासन और प्रशासन की हताशा है। उनका कहना है कि शहर में शांति प्रयासों के लिए विख्यात जावेद को पहले फर्जी तरीके से मास्टरमाइंड घोषित किया गया। पुलिस रिमांड पर लेने पर भी जब कोई सबूत नहीं मिला तो अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए उन पर रासुका लाद दिया गया।

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