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Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़MP MLA Court dismisses rejected petition of Kairana MLA Nahid Hasan

सपा विधायक नाहिद हसन को कोर्ट से लगा झटका, डिस्चार्ज याचिका की खारिज

सहारनपुर जिले के कैराना विधायक नाहिद हसन को अदालत से बड़ा झटका लगा है। एक मुकदमें को डिस्चार्ज करने की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। अब अगली तारीख पर कैराना विधायक के खिलाफ चार्जफ्रेम किया जाएगा।

Pawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान, कैराना, सहारनपुरSat, 4 Feb 2023 03:44 PM
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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के कैराना विधायक नाहिद हसन को अदालत से बड़ा झटका लगा है। एक मुकदमें को डिस्चार्ज करने की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। अब अगली तारीख पर कैराना विधायक के खिलाफ चार्जफ्रेम किया जाएगा। 

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, साल 2018 में गंगोह थाने में कैराना विधायक नाहिद हसन के खिलाफ रिपोर्ट एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उन पर एक लड़की के परिजनों को फोन पर धमकाने के आरोप लगे थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन की थी। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। 

कैराना विधायक के अधिवक्ता ने डिस्चार्ज करने के लिए आवेदन किया था। उनका कहना था कि पुलिस ने उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया है। जो भी आरोप लगाए गए हैं वह पूरी तरह से झूठे हैं। शनिवार को इस मामले को लेकर अदालत में सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह ने इसका विरोध किया। सुनवाई के बाद अदालत ने नाहिद हसन की याचिका को खारिज कर दिया। अब उनके खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे। इसके लिए अदालत ले नौ मार्च की तारीख तय की है।

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