Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Moradabad Nagar Nigam Gives Ultimatum to remove illegal construction in Jama Masjid area

मुरादाबाद: जामा मस्जिद इलाके में लोगों को अवैध निर्माण हटाने का अल्टीमेटम

सड़क के चौड़ीकरण के लिए मुरादाबाद नगर निगम जामा मस्जिद इलाके में स्पेशल ड्राइव चला रहा है जिसमें लोगों को अवैध निर्माण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। सड़क चौड़ी होने से जाम की समस्या भी नहीं होगी।

Srishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 June 2022 06:00 AM
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मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सड़क के चौड़ीकरण के लिए मुरादाबाद नगर निगम जामा मस्जिद इलाके में स्पेशल ड्राइव चला रहा है जिसमें लोगों को अवैध निर्माण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। एक स्थानीय ने बताया कि इस अभियान का स्वागत करते हैं। इससे सड़क चौड़ी होगी और जाम की समस्या भी नहीं होगी। इस बारे में मुरादाबाद के सहायक नगर आयुक्त डॉ. इंदु शेखर मिश्रा ने कहा कि पिछले 10-15 दिनों से अलग-अलग क्षेत्रों में यह अभियान चल रहा है। हमने लोगों को पहले ही सचेत किया है कि वे अपना अतिक्रमण हटा लें अन्यथा उसको हटाने का खर्च नगर निगम भूस्वामी से ही लेगी। लोगों ने इसका स्वागत किया है।

इससे पहले शनिवार को व्यापारी सुरक्षा फोरम का प्रतिनिधि मंडल महापौर विनोद अग्रवाल से पीलीकोठी स्थित शिविर कार्यालय पर मिला। प्रतिनिधिमंडल ने व्यापारियों को विश्वास में लिए बिना अतिक्रमण अभियान चलाने का विरोध किया। महापौर ने व्यापारी की बात सुनकर नगर निगम अफसरों को सात दिन तक अभियान रोकने के निर्देश दिए। इन सात दिन में व्यापारी स्वयं अतिक्रमण हटाएंगे।

मुरादाबाद में अतिक्रमण हटाओ अभियान 13 जून को जैन मंदिर से मंडलायुक्त कार्यालय होते हुए कचहरी तक, 14 जून को डिप्टीगंज चौराहे से बगला गांव चौराहे तक, 15 जून को गुरहट्टी चौराहा से डिप्टी गंज चौराहे तक और 16 जून को गुरहट्टी चौराहे से ताड़ीखाना होते हुए बुधबाजार चौराहा तक चलेगा। नगर निगम की ओर से शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को अभियान का व्यापारियों ने विरोध जताया था। इसको लेकर शनिवार की दोपहर पीलीकोठी स्थित कैंप कार्यालय पर महापौर विनोद अग्रवाल की व्यापारियों की के साथ बैठक हुई। जिसमें व्यापारियों ने समस्याओं के बारे में बताया। कहा गया कि बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने से पहले सभी से वार्ता कर ली जाए। इसके साथ ही ढाई फीट तक की इजाजत दी जाए।

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