Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Maulvi gets life imprisonment for raping 8 year old girl also fined Rs 50000

8 साल की बच्ची से रेप में मौलवी को ताउम्र कैद, 50 हजार रुपए का जुर्माना भी

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मदरसे के मौलवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Deep Pandey हिन्दुस्तान, मुजफ्फरनगरWed, 22 Nov 2023 09:35 AM
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 यूपी के मुजफ्फरनगर आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मदरसे के मौलवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की रकम पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए हैं।

विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि 23 सितंबर 2023 को बुढ़ाना थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ साल की बच्ची मदरसे में पढ़ने के लिए गई थी। आरोप था कि मदरसे के मौलवी इरफान पुत्र कालू निवासी बवाना ने बच्ची को कमरे में झाडू लगाने के बहाने बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे बच्ची की हालत बिगड़ गई।

दहेज के लिए बहू को जिंदा जलाया, सास को उम्रकैद

सहारनपुर में दहेज के लिए विवाहिता को जिंदा जलाने में अदालत ने सास को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 55 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। मृतका के पति और ससुर की मामले के विचारण के दौरान ही मौत हो चुकी है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, जून 2013 में थाना मंडी में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। वादी मुकदमा मौ. आबिद निवासी सरूलपुर का कहना था कि उसकी बेटी रेशमा प्रवीन का विवाह मुस्तकीम के साथ 2004 में हुआ था। उसी समय से लगातार दहेज की मांग की जा रही थी। 17 जून 2013 को सूचना मिली की रेशमा ने आग लगाकर हत्या कर दी। पुलिस ने पति मुस्तकीम, ससुर अख्तर और सास हमीदा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज चौहान ने बताया कि मामले की सुनवाई एडीजे कक्ष-7 की अदालत में हुई।

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