जयगुरुदेव अस्पताल पर नगर निगम ने ठोंका 10 लाख जुर्माना, सार्वजनिक संपत्तियों पर लगाए गए थे पोस्टर
दीवारों पर पोस्टर लगाकर प्रचार करने की बढ़ती पृवत्ति पर नगर निगम मथुरा-वृंदावन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। नगर आयुक्त के निर्देश पर जयगुरुदेव हॉस्पीटल पर 10 लाख का जुर्माना ठोंका गया है।
दीवारों पर पोस्टर लगाकर प्रचार करने की बढ़ती पृवत्ति पर नगर निगम मथुरा-वृंदावन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। नगर आयुक्त अनुनय झा के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए महोली रोड स्थित जयगुरुदेव हॉस्पीटल पर 10 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका गया है। इस आशय का नोटिस जारी करते हुए कर विभाग ने सात दिन के अंदर जुर्माना जमा न करने पर नगर निगम अधिनियम की 1959 के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गयी है। जुर्माने के मामले में यह नगर निगम की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है।
बताते दें कि नगर निगम द्वारा शहर के सौंदर्यकरण के लिए जहां हाइवे के अंडरपास के नीचे वॉल पेंटिंग कराई गई थी, वहीं सौंदर्यकरण भी कराया गया था। बीते दिनों नगर आयुक्त ने इन अंडरपास के अलावा यमुना रेलवे पुल के आसपास जयगुरुदेव हॉस्पिटल के पोस्टर बड़ी संख्या में लगे हुए देखे। इस पर उन्होंने तत्काल मुख्य कर निर्धारण अधिकारी एसके गौतम को संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वे टीम को निरीक्षण के लिए भेजा गया। पोस्टरों की वीडियो व फोटोग्राफी भी कराई गई। इसे दीवारों और सार्वजनिक संपत्तियों पर पोस्टर पंपलेट लगाकर स्वच्छता संदेशों को गंदे किए जाने और स्वच्छ सर्वेक्षण के प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना गया।
नगर निगम की कार्यकारिणी द्वारा 17 दिसंबर 2018 को निगम क्षेत्र में पोस्टर-बैनर लगाना पूर्णत: प्रतिबंधित किया जा चुका है। इसका उल्लंघन करने पर पांच हजार रुपये प्रति पोस्टर के हिसाब से जुर्माने की कार्रवाई का प्राविधान है। यही नहीं इस मामले को नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 193 एवं उक्त प्रस्ताव के विपरीत बिना अनुमति के अवैध रूप से पोस्टर/बैनर लगाकर विज्ञापन करना माना गया।
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि नगर निगम द्वारा कराए गए सर्वे के मुताबिक जयगुरुदेव हॉस्पीटल द्वारा नगर निगम की सीमा के अंतर्गत विभिन्न स्थानों भूतेश्वर रेलवे पुल, यमुना रेलवे पुल के आसपास करीब 200 पोस्टर लगाए गए हैं। इसका जुर्माना 5000 रुपये प्रति पोस्टर के हिसाब 10 लाख रुपये बनता है। जयगुरुदेव हॉस्पीटल संचालक को निर्देश दिए गए हैं कि उक्त नोटिस के सात दिन अंदर 10 लाख रुपये का जुर्माना जमा करते हुए महानगर में लगवाए गए पोस्टरों को तत्काल हटवाया जाए। ऐसा करने पर नगर निगम अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम द्वारा की गई इस कार्रवाई से महानगर में जगह-जगह बैनर-पोस्टर लगाकर विज्ञापन करने वालों में खलबली मच गयी है। सर्वे टीमों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे मामलों को तत्काल संज्ञान में लाते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।