जौनपुर जिले के तीन निकायों में 13 मई तक लॉकडाउन, डीएम ने जारी किया आदेश
उत्तर प्रदेश में जौनपुर के जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने जिले में कोरोना बढ़ते मामलेे को देखते हुए में तीन निकायों में 13 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया है। इसमें सभी दुकानें और...
उत्तर प्रदेश में जौनपुर के जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने जिले में कोरोना बढ़ते मामलेे को देखते हुए में तीन निकायों में 13 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया है। इसमें सभी दुकानें और बाजार बंद रखकर केवल आवश्यक सेवाओं को चालू करने का आदेश दिया गया है ।
डीएम ने सोमवार को बताया कि कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसा कि शहर या जिला अथवा इस प्रकार के अन्य स्थान जहां ऐसे मामले बहुत अधिक हैं और लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है, को भौतिक रूप से कंटेंन का निमार्ण किए जाने के लिये जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार प्रदान किए गए हैं। जिसके अंतर्गत नगर पालिका परिषद जौनपुर में 122, नगर पालिका परिषद शाहगंज में 11, नगर पंचायत मछलीशहर में 6 सक्रिय मरीज होने के कारण संक्रमण दर 13 से 15 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 में प्रसार के कारण प्राण का संकट बना हुआ है। जिसके कारण भौतिक वृहद कंटेन बनाए जाना आवश्यक है। उक्त शासनादेश के अनुपालन में नगर पालिका परिषद जौनपुर में के प्रकरणों पर नियंत्रण के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 30 अप्रैल से 13 मई 2021 दिन तक संपूर्ण नगर पालिका परिषद जौनपुर, थाना क्षेत्र कोतवाली व लाइन बाजार, नगर पंचायत मछलीशहर, थाना क्षेत्र मछलीशहर, नगरपालिका परिषद शाहगंज, थाना क्षेत्र शाहगंज का आदेश पारित किया है। नगर पालिका परिषद आवश्यक सेवाओं तथा मतगणना कार्यों से जुड़े काम के अलावा अन्य किसी आवागमन की अनुमति नहीं होगी। नगर पालिका परिषद एवं फायर ब्रिगेड के द्वारा अभियान चलाकर व्यापक रूप से सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा।