अतीक परिवार के साथ साये की तरह दिखते रहे वकील विजय मिश्रा पर कसा शिकंजा, पुलिस ने लखनऊ से उठाया
माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार के अन्य सदस्यों का केस लड़ने वाले वकील विजय मिश्र को शनिवार रात सवा 10 बजे प्रयागराज और लखनऊ पुलिस ने राजधानी में उठा लिया। पुलिस फिलहाल इस बारे में कुछ बता नहीं रही।
Atiq Ahmad News: माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार के अन्य सदस्यों का केस लड़ने वाले और उनके साथ साये की तरह दिखने वाले अधिवक्ता विजय मिश्र को शनिवार रात सवा दस बजे प्रयागराज और लखनऊ पुलिस ने राजधानी में उठा लिया। अधिवक्ता विजय मिश्र को लखनऊ के विभूति खंड में होटल हयात रीजेंसी के पास से दोस्तों के साथ कोल्ड ड्रिंक पीने के दौरान उठाया गया। तीन गाड़ियों से पहुंचे पुलिसकर्मियों ने अधिवक्ता से बात की और उन्हें गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गई।
उनके जूनियर अधिवक्ता हिमांशु पांडेय और उनके करीबी दोस्तों का कहना है कि विजय मिश्र को पुलिस अपने साथ ले गई। पुलिस ने इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। बता दें कि विजय मिश्रा माफिया अतीक अहमद और अशरफ के अलावा अतीक के बेटे अली समेत परिवार के कई सदस्यों का केस लड़ रहे हैं। करीब दो महीना पहले अधिवक्ता विजय मिश्र का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें उनपर प्लाइवुड के एक कारोबारी को धमकाने का आरोप लगा था। इस मामले में पुलिस ने विजय मिश्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जिसके बाद वकीलों ने जबरदस्त विरोध जताया था। विजय मिश्र को इस तरह उठा ले जाने से साथी वकीलों में गुस्सा है। देर रात वकीलों की बैठक हुई। हालांकि आला अफसर कुछ बोल नहीं रहे हैं।
अतीक मर्डर का ट्रायल शुरू
माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के हत्यारोपितों लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य के विरुद्ध सत्र न्यायालय में ट्रायल शुरू हो गया है। कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 के तहत आरोपितों का वारंट बनाने का आदेश दिया। साथ ही आरोप तय करने की कार्यवाही के लिए 10 अगस्त की तिथि तय की गई है। मामले की सुनवाई सेशन जज संतोष राय की कोर्ट में चल रही है।
अतीक अहमद और अशरफ की 15 अप्रैल 2023 की रात पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच के बाद एसआईटी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 13 जुलाई को आरोप पत्र दाखिल किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद मुकदमे को ट्रायल के लिए सत्र न्यायालय के सुपुर्द करने का आदेश दिया था। हत्यारोपित अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी और सनी सिंह के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302, 307, 302, 120 बी, 419, 420, 467, 468 आर्म्स एक्ट 377 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। शुक्रवार को तीनों आरोपितों की प्रतापगढ़ जिला जेल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई गई।
पैरवी के लिए कोई वकील नहीं
अतीक और अशरफ के हत्यारोपितों लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह की तरफ से पैरवी करने के लिए अभी तक कोई अधिवक्ता आगे नहीं आया है। सत्र न्यायालय में ट्रायल शुरू होने पर उन्हें सरकारी खर्च कर निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा ताकि आरोप तय होने तथा गवाही के दौरान अदालत की कार्रवाई पूरी की जा सके।